दिल्ली सरकार कर सकती है आपकी पुरानी कार जब्त, ऐसे बचें
अगर आपके पास दिल्ली में पुरानी कार है तो यह जब्त हो सकती है. ऐसे में अपनी पुरानी कार को बचाने के लिए आपको कुछ जरूरी कदम उठाने की जरूरत है.
Overage Vehicles: अगर आपके पास दिल्ली में पुरानी कार है तो यह जब्त हो सकती है. ऐसे में अपनी पुरानी कार को बचाने के लिए आपको कुछ जरूरी कदम उठाने की जरूरत है. बता दें कि दिल्ली सरकार ने एक बार फिर पुराने वाहनों के लिए चेतावनी जारी की है. इसको लेकर दिल्ली परिवहन विभाग ने कहा है कि पुराने वाहनों को जब्त होने से बचाने के लिए निजी स्थानों पर पार्क किया जाना चाहिए या उन्हें कबाड़ में डाल दिया जाना चाहिए.
सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, आवासों के ठीक बाहर सहित सार्वजनिक क्षेत्रों में पार्क किए गए पुराने वाहनों को जब्त किया जा सकता है. परिवहन विभाग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आवासीय परिसरों के भीतर साझा पार्किंग स्थल भी सार्वजनिक स्थान माने जाते हैं. वाहनों को व्यक्ति के स्वामित्व वाले निजी पार्किंग स्थलों में ही रखा जाना चाहिए. विभाग ने यह भी साफ किया है कि आवासीय परिसरों के भीतर मालिकों को आवंटित पार्किंग स्थल निजी माने जाते हैं, बशर्ते वे साझा न हों.
बता दें कि दिल्ली सरकार ने 55 लाख पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है. नए नियमों का पालन करने के लिए मालिकों के पास इसे निजी स्थान पर पार्क करने के अलावा दो मुख्य विकल्प हैं. सबसे पहले, वे अपने वाहन को दिल्ली से बाहर ले जाने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते यह वाहन की समाप्ति तिथि के एक वर्ष के भीतर किया जाए. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस एक वर्ष की अवधि के बाद कोई एनओसी जारी नहीं की जाएगी.
वहीं, वाहनों के मालिक अपने ओवरएज गाड़ियों को स्क्रैप करने का विकल्प चुन सकते हैं. यह स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग एप्लिकेशन के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, जो वेबसाइट https://vscrap.parivahan.gov.in/' के माध्यम से किसी भी नजदीकी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा पर उपलब्ध है. ये उपाय राजधानी में प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से न्यायिक फैसलों की एक श्रृंखला के बाद किए गए हैं.
बता दें कि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली में चलने से प्रतिबंधित कर दिया था. इसके तहत परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम और यातायात पुलिस के साथ मिलकर सार्वजनिक स्थानों पर पार्क किए गए ओवरएज वाहनों को जब्त करने के लिए अधिकृत है. यह तब भी लागू होता है जब एनओसी जारी किया गया हो. लेकिन एनओसी जारी होने के एक महीने के भीतर वाहन को दिल्ली से बाहर नहीं ले जाया गया हो.