NRIs को मिली बड़ी राहत, अब अमेरिका से भारत रेमिटेंस भेजने पर लगेगा केवल 1% टैक्स

अमेरिकी सरकार ने पहले रेमिटेंस भेजे जाने पर 5 फीसदी टैक्स रखने का प्रस्ताव दिया था जिसे लेकर अप्रवासी भारतीयों के बीच बेहद चिंता जताई जा रही थी. लेकिन इसे घटाकर 1 फीसदी रखने का फैसला लिया गया है.;

Update: 2025-06-30 05:33 GMT

विदेश में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों (NRIs) के लिए राहत की खबर है. अमेरिका में प्रस्तावित "वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट" के नए ड्राफ्ट में पैसे भेजने पर लगने वाला 3.5 फीसदी टैक्स को घटाकर 1% कर दिया गया है. पहले अमेरिकी सरकार ने 5 फीसदी टैक्स रखने का प्रस्ताव दिया था जिसे लेकर अप्रवासी भारतीयों के बीच बेहद चिंता जताई जा रही थी.

नए प्रस्तावित One Big Beautiful Bill एक्ट के मुताबिक, अगर आप अमेरिका के बैंक अकाउंट या डेबिट/क्रेडिट कार्ड से पैसा भेजते हैं, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा. यानी ज़्यादातर रोजमर्रा के ट्रांसफर इस टैक्स के दायरे से बाहर हो जाएंगे. ये नया टैक्स केवल उन्हीं ट्रांसफर पर लगेगा जो 31 दिसंबर 2025 के बाद किए जाएंगे.

क्यों एनआरआई थे चितिंत

इस बिल की वजह से अमेरिका में बसे भारतीयों को डर था कि उनके लिए अपने घर भारत पैसे भेजना महंगा हो जाएगा. बहुत से लोग अपने घर परिवार को पैसे भेजते हैं या भारत में निवेश करते हैं। पहले 5% और फिर 3.5% टैक्स की बात सुनकर लोगों में नाराजगी थी.

किस पर लागू होगा टैक्स?

ये टैक्स अमेरिका के नागरिकों पर नहीं, बल्कि गैर-नागरिकों—जैसे कि भारतीय प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर लागू होगा. यहां तक कि अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट होने के बाद अपनी पार्ट-टाइम जॉब या इंटर्नशिप की कमाई भारत भेजेगा, तो उस पर भी टैक्स लग सकता है. इससे NRE खातों में पैसा जमा करना, प्रॉपर्टी खरीदना या ऐसी कंपनियां जो अपने स्टाफ को अमेरिका में पोस्ट करती हैं—उनके लिए भी दिक्कत हो सकती है.

भारत को कितना पैसा आता है अमेरिका से?

2023 के आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की संख्या करीब 29 लाख है. और RBI के मुताबिक, भारत भेजे गए रेमिटेंस में 2023-24 में अमेरिका से आए कुल रेमिटेंस का 27.7% हिस्सा यानी लगभग 32 अरब डॉलर था. 

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