आयकर विभाग ने AY 2025-26 के लिए ITR भरने की तारीख 15 सितंबर तक बढ़ाई
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में किए गए व्यापक बदलावों और संबंधित ITR यूटिलिटीज़ के सिस्टम तैयार होने व लागू किए जाने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, CBDT ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है।;
आयकर विभाग ने मंगलवार को आकलन वर्ष 2025-26 (Assessment Year 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा कि यह निर्णय ITR फॉर्म्स में किए गए व्यापक बदलावों और सिस्टम की तैयारी एवं ITR यूटिलिटी के रोलआउट में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
CBDT ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “करदाताओं को सहज और सुविधाजनक ITR फाइलिंग अनुभव देने के उद्देश्य से, 31 जुलाई 2025 की मूल अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है।” यह विस्तार उन व्यक्तियों और संस्थाओं पर लागू होगा जिन्हें अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना होता है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि ITR फॉर्म में इस बार कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के चलते सिस्टम को तैयार करने, ITR फॉर्म की ऑनलाइन यूटिलिटी लॉन्च करने और उसकी जांच करने में समय लग रहा है।
इसके अलावा, 31 मई तक टैक्स डिडक्शन (TDS) की जानकारी जमा की जाएगी और उसका असर जून की शुरुआत में दिखेगा। ऐसे में रिटर्न भरने के लिए लोगों को सही जानकारी मिलने में समय लगेगा।
CBDT ने कहा कि करदाताओं को बिना परेशानी रिटर्न भरने का मौका मिले, इसलिए ये तारीख बढ़ाई गई है। इस फैसले से लोगों को सही तरीके से टैक्स रिटर्न भरने में मदद मिलेगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। इस बदलाव की औपचारिक घोषणा अलग से की जाएगी।