ट्रंप का वीजा बम, H-1B की पूरी जानकारी, क्या लागू होगा और क्या नहीं?
डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा पर एक लाख डॉलर फीस से अफरा-तफरी मची है। लेकिन व्हाइट हाउस ने बताया कि यह केवल नए आवेदकों पर लागू वन-टाइम चार्ज है।
H-1B Fee: डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) चार्ज लगाने की घोषणा के बाद वैश्विक स्तर पर अफरा-तफरी मच गई। विशेष रूप से भारतीय IT पेशेवरों के लिए यह बड़ा झटका माना गया, क्योंकि अमेरिका में H-1B वीजा धारकों का 70% से अधिक हिस्सा भारतीय हैं।
व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने हाल ही में इस विवाद पर स्पष्ट बयान दिया। उन्होंने बताया कि यह शुल्क कोई वार्षिक (Annual) चार्ज नहीं है, बल्कि केवल नए आवेदकों के लिए वन टाइम फीस है। मौजूदा H-1B वीजा धारकों या रिन्यूअल पर यह लागू नहीं होगा।
H-1B वीजा और नया नियम
H-1B वीजा अमेरिका का नॉन-रेज़िडेंशियल वीजा है, जो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, फाइनेंस और शिक्षा क्षेत्रों में विदेशी कर्मचारियों को नौकरी करने की अनुमति देता है। Infosys, TCS, Google, Amazon, Microsoft और Meta जैसी कंपनियों में अधिकांश डेवलपर, इंजीनियर और अन्य कर्मचारी इसी वीजा के तहत कार्यरत हैं।
नए नियम के अनुसार, अमेरिकी कंपनियों को किसी नए विदेशी कर्मचारी की एंट्री या दोबारा एंट्री के लिए H-1B आवेदन पर 1 लाख डॉलर का शुल्क देना होगा। इस शुल्क का असर केवल नई लॉटरी और नए आवेदन पर होगा, न कि मौजूदा वीजा धारकों पर।
अफरा-तफरी और हवाई यात्रा पर असर
इस घोषणा के बाद भारत और अन्य देशों में हवाई अड्डों पर भारी भीड़ देखी गई। कई H-1B वीजा धारकों ने अमेरिका में दोबारा प्रवेश की अनिश्चितता के डर से अपनी यात्रा रद्द कर दी। न्यूयॉर्क के लिए टिकट कीमतें दो घंटे में 37,000 रुपये से बढ़कर 70,000-80,000 रुपये तक पहुंच गईं।
व्हाइट हाउस ने साफ किया असमंजस
सवाल: क्या यह सभी आवेदकों पर लागू होगा?
उत्तर: नहीं, केवल नए आवेदन पर लगेगा। मौजूदा धारकों और रिन्यूअल पर लागू नहीं होगा।
सवाल: शुल्क कितनी बार लगेगा?
उत्तर: यह वन टाइम चार्ज है, कोई वार्षिक फीस नहीं।
सवाल: अमेरिका में पुन: प्रवेश पर रोक लगेगी?
उत्तर: नहीं, मौजूदा H-1B वीजा धारक सामान्य तरीके से अमेरिका में प्रवेश और निकासी कर सकते हैं।
समीक्षा और आगे की प्रक्रिया
नए H-1B नियम की समीक्षा अगली लॉटरी के 30 दिनों के भीतर की जाएगी। भारतीय नागरिकों के लिए अमेरिकी दूतावास ने हेल्पलाइन +1-202-550-9931 भी जारी की है, जिससे वे इस नए नियम और वीजा प्रक्रिया संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।