फाइनेंस बिल लोकसभा में पास, अब प्रॉपर्टी बेचने पर होमबायर्स के पास 2 ऑप्शन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर चर्चा के बाद होमबायर्स को प्रॉपर्टी बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अपने बजट में संशोधन करते हुए राहत देने का एलान किया है.

Update: 2024-08-07 15:08 GMT

Finance Bill 2024: वित्त विधेयक 2024-25 बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर चर्चा के बाद होमबायर्स को प्रॉपर्टी बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अपने बजट में संशोधन करते हुए राहत देने का एलान किया है. इसके तहत अब टैक्सपेयर्स के पास अब विकल्प होगा कि वे इंडेक्सेशन के साथ 20 फीसदी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दें या फिर नए नियम के अनुसार प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर होने वाले एलटीसीजी पर 12.50 फीसदी टैक्स का भुगतान करें.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में वित्त विधेयक पर बहस के दौरान रियल एस्टेट पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स प्रस्ताव के संबंध में संशोधन की घोषणा की. टैक्सपेयर्स के पास अब पुरानी प्रणाली या इंडेक्सेशन के बिना कम दरों का उपयोग करके अपनी कर देयता की गणना करने और दोनों राशियों में से कम का भुगतान करने का विकल्प होगा.

रोलओवर लाभ अभी भी उन लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा, जो पुरानी संपत्ति की बिक्री से पूंजीगत लाभ का उपयोग करके नई अचल संपत्ति खरीदते हैं.

बता दें कि 23 जुलाई को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024-25 में इंडेक्सेशन लाभ को समाप्त करते हुए 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत की कम LTCG कर दर का प्रस्ताव रखा गया था. इस प्रस्ताव को विपक्षी दलों और कर पेशेवरों सहित विभिन्न हितधारकों से काफी आलोचना का सामना करना पड़ा. विधेयक में एक महत्वपूर्ण संशोधन 23 जुलाई, 2024 से पहले खरीदी गई संपत्तियों के लिए इंडेक्सेशन लाभ की बहाली को संबोधित करता है. इस तिथि से पहले घर खरीदने वाले व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HuF) अब इंडेक्सेशन के बिना 12.5 प्रतिशत की नई दर पर LTCG कर का भुगतान करने या इंडेक्सेशन लाभ का दावा करने और 20 प्रतिशत कर का भुगतान करने के बीच चयन कर सकते हैं.

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