वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा पर मिल सकती है जीएसटी पर छूट

स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी पर फैसला करेगा मंत्री समूह. बैठक में वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा 5 लाख रुपये तक के कवरेज वाले स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव रखा गया. अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय करेगा.

Update: 2024-10-19 16:42 GMT

GST Rate Changes : जीवन बिमा की टर्म पोलिसी और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बिमा पालिसी पर लगने वाले जीएसटी पर छूट मिल सकती है. इसके लिए राज्य मंत्रिस्तरीय समिति के अधिकतर सदस्यों ने आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए करों में कटौती का समर्थन किया है. हालाँकि बुजुर्गों को स्वास्थ्य बिमा के 5 लाख रूपये तक के कवर पर ही जीएसटी पर छुट देने का प्रस्ताव है, अगर पोलिसी इससे ज्यादा का होता है तो फिर 18 प्रतिशत के हिसाब से जीएसटी लगाया जाएगा.


इन वस्तुओं पर भी जीएसटी में बदलाव की गयी है सिफारिश
जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने ले लिए गठित मंत्री समूह की बैठक शनिवार को हुई और इस बैठक में सुझाव दिया गया है कि जीएसटी परिषद को पैकेज्ड पेयजल, साइकिल, व्यायाम नोटबुक, लक्जरी कलाई घड़ियां और जूते सहित कई वस्तुओं पर कर दरों में फेरबदल करना चाहिए.
स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के साथ-साथ दरों को युक्तिसंगत बनाने पर अंतिम निर्णय, केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद द्वारा अगले महीने होने वाली बैठक में लिया जा सकता है, जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे.

दरों में फेरबदल से राज्यों और केंद्र को 22 हजार करोड़ का राजस्व
जीएसटी काउंसिल के अधिकारी के अनुसार, "दरों में फेरबदल से राज्यों और केंद्र सरकार को 22,000 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे बीमा प्रीमियम के लिए जीएसटी दरों में कमी से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी."

20 लिटर पानी के जार और साइकिल पर कम होगा जीएसटी
दरों को तर्कसंगत बनाने पर मंत्री समूह ने 20 लीटर और उससे ज़्यादा के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है. अगर मंत्री समूह की सिफ़ारिश जीएसटी परिषद स्वीकार कर लेती है, तो 10,000 रुपये से कम कीमत वाली साइकिलों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाएगा. इसके अलावा, नोटबुक पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा.

महंगे जूते और घड़ियों पर बढेगा जीएसटी
जीओएम ने 15,000 रुपये प्रति जोड़ी से अधिक कीमत वाले जूतों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा. इसने 25,000 रुपये से अधिक कीमत वाली कलाई घड़ियों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव रखा.

देना चाहते हैं जनता को राहत
मंत्री समूह की बैठकों के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा मंत्री समूह के संयोजक हैं, ने कहा, "मंत्री समूह का प्रत्येक सदस्य लोगों को राहत देना चाहता है. वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम परिषद को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। अंतिम निर्णय परिषद द्वारा लिया जाएगा."
चौधरी, जो दरों को तर्कसंगत बनाने पर गठित मंत्री समूह के संयोजक भी हैं, ने कहा कि परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले पैनल फिर से बैठक करेगा. यह 13 सदस्यीय मंत्री समूह स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम की पहली बैठक थी, जिसे पिछले महीने कर दरों पर सुझाव देने के लिए स्थापित किया गया था.

अक्टूबर के अंत तक सौंपनी है रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्रियों वाले इस पैनल को अक्टूबर के अंत तक जीएसटी परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है.
2023-24 में, केंद्र और राज्यों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के माध्यम से 8,262.94 करोड़ रुपये एकत्र किए, जबकि स्वास्थ्य पुनर्बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के कारण 1,484.36 करोड़ रुपये एकत्र किए गए.
जीएसटी दर युक्तिकरण पर छह सदस्यीय मंत्रिसमूह (जीओएम) में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान के स्वास्थ्य सेवा मंत्री गजेंद्र सिंह, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल शामिल हैं.
आम जनता द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर कर की दर कम करने के कारण होने वाली राजस्व हानि की भरपाई के लिए, मंत्री समूह ने वातित जल और पेय पदार्थों सहित कुछ वस्तुओं पर कर की दरें बढ़ाने की संभावना पर भी चर्चा की.

वर्तमान में जीएसटी एक चार स्तरीय कर संरचना है जिसमें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की स्लैब हैं
जीएसटी के तहत, आवश्यक वस्तुओं को या तो छूट दी गई है या सबसे कम स्लैब पर कर लगाया गया है, जबकि विलासिता और अवगुण वस्तुओं पर सबसे अधिक स्लैब लागू है। विलासिता और पाप वस्तुओं पर सबसे अधिक 28 प्रतिशत स्लैब के ऊपर उपकर लगता है.
औसत जीएसटी दर 15.3 प्रतिशत की राजस्व तटस्थ दर से नीचे आ गई है, जिससे जीएसटी दर युक्तिकरण पर चर्चा शुरू करने की आवश्यकता पैदा हो गई है.

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को फेडरल स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से स्वतः प्रकाशित किया गया है।)


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