10 लाख से महंगे लग्जरी आईटम्स खरीदने पर इनकम टैक्स विभाग की रहेगी पैनी नजर, जानें डिटेल्स

मौजूदा समय में 10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की वस्तुएँ जैसे कार खरीदते समय 1% TCS देना पड़ता है. वैसे ही इन चीजों पर भी टीसीएस देना होगा.;

Update: 2025-04-24 05:27 GMT
10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाली वस्तुएँ खरीदने पर देना होगा टीसीएस

CBDT Update: अगली बार जब आप 10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की लग्जरी आईटम्स जैसे घड़ियाँ, हैंडबैग, जूते, चश्मे, पेंटिंग, होम थिएटर खरीदेंगे तो आपको 1% टैक्स (Collection of Tax At Source) इन चीजों की खरीदारी करते समय देना होगा. इस फैसले के जरिए इनकम टैक्स विभाग बड़े खर्चों पर नजर रखने की तैयारी में है तो ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जा सकेगा.

मौजूदा समय में 10 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की वस्तुएँ जैसे कार खरीदते समय 1% TCS देना पड़ता है, वैसे ही इन चीज़ों पर भी टीसीएस देना होगा. बाद में आप इस टैक्स का क्रेडिट अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग में ले सकते हैं. सीबीडीटी का इस फैसले के पीछे मकसद ये है कि लोग अपनी सही आमदनी दिखाएं और टैक्स सही से भरें. कई व्यापारी और प्रोफेशनल अपनी इनकम कम बताकर टैक्स से बचते हैं, इसलिए सरकार अब महंगे सामान की खरीद पर नज़र रखेगी. टैक्स विभाग के पास ये जानकारी है कि कुछ लोग डिज़ाइनर कपड़े और घड़ियाँ कैश में खरीदते हैं और इनमें से कुछ सामान देश में तस्करी करके भी लाया जाता है. अब सरकार ऐसे मामलों पर कड़ी नजजर रखेगी.

सीबीडीटी इस फैसले को लेकर स्पष्टता लाने के लिए एफएक्यू (FAQ) जारी किया है जिससे टैक्सपेयर्स के मन में इस फैसले को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब दिया जा सके.

सवाल -1 - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206C(1F) में वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 के माध्यम से क्या बदलाव किए गए हैं?

उत्तर: पहले धारा 206C(1F) के अंतर्गत केवल 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के मोटर वाहन की बिक्री पर स्रोत पर कर संग्रह (TCS) लगाया जाता था. अब इस धारा में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की अन्य वस्तुओं पर भी, जिन्हें केंद्र सरकार गजेट नोटिफिकेशन जारी कर इसे नोटिफाई करेगी उसपर TCS लगाया जाएगा.

सवाल -2 - कौन-सी लग्ज़री वस्तुएँ हैं जिनकी कीमत 10 लाख रुपये से अधिक होने पर TCS लगेगा?

उत्तर: CBDT की अधिसूचना संख्या 36/2025 दिनांक 22.04.2025 के मुताबिक, 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य होने पर TCS लागू होगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 10 तरह की चीज़ों की लिस्ट जारी की गई है जिस पर ये नया टैक्स लगेगा. इसमें 10 चीजों में ये आईटम्स शामिल है.

1. कलाई घड़ी

2. कलाकृति जैसे प्राचीन वस्तुएँ, पेंटिंग, मूर्तियाँ

3. संग्रहणीय वस्तु जैसे सिक्के, डाक टिकट

4. याच, नाव (रोइंग बोट), डोंगी, हेलिकॉप्टर

5. धूप का चश्मा

6. बैग जैसे हैंडबैग, पर्स

7. कोई भी जोड़ी जूते

8. कोई भी खेल-कपड़े और उपकरण जैसे गोल्फ किट, स्की-वियर

9. होम थिएटर सिस्टम

10. घुड़दौड़ क्लबों के लिए कोई भी रेसिंग घोड़ा और पोलो के लिए घोड़ा

सवाल -3 - क्या यदि इस सूची में से कोई एक वस्तु 10 लाख रुपये से अधिक की हो तो भी TCS लगेगा?

उत्तर: हाँ, यदि इन वस्तुओं में से किसी एक की कीमत 10 लाख रुपये से अधिक है, तो उस पर भी TCS लगेगा, चाहे वह अकेली वस्तु हो.

सवाल -4 - ये नए प्रावधान कब से लागू होंगे?

उत्तर - ये प्रावधान उस दिन से लागू होंगे, जिस दिन अधिसूचना प्रकाशित हुई है, यानी 22 अप्रैल 2025 से.

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