ITR फाइल करने का वक्त आ गया, लास्ट डेट, लेट फी-ब्याज पर एक नजर

इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर तरह तरह की दिक्कतें पेश आती हैं. लास्ट डेट, लेट फी और ब्याज के बारे में उलझन रहती हैं. लेकिन यहां हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे

Translated by :  Lalit Rai
Update: 2024-04-29 05:49 GMT

नए वित्तीय वर्ष के आगाज के साथ ही टैक्सपेयर के सामने बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है कि आईटीआर कब और कैसे भरना है, आईटीआर को फाइल करने की अंतिम तारीख क्या है. अगर अंतिम तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर सके तो किस तरह की परेशानी आएगी. क्या पेनल्टी देने के लिए तैयार रहना चाहिए. अगर पेनल्टी से बचना है तो क्या करना होगा. यहां पर हम आपके सभी सवालों का जवाब एक एक कर देंगे, जैसे आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख क्या है, किन फॉर्म को भरना जरूरी होता है. यहां बता दें कि फाइनेंसियल ईयर 2023-24 या असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है. अगर आप इस तिथि के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो सेक्शन 234 A के तहत ब्याज और सेक्शन 234 F के तहत पेनल्टी अदा कर आईटीआर फाइल कर सकते हैं

इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी खास बातें


आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख- 31 जुलाई 2024

31 जुलाई तक आप बिना लेट फी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

31 जुलाई 2024 के बाद आप को 234 A के तहत ब्याज और 234 F के तहत पेनल्टी देना होगा.

एफवाई और एवाई में क्या है फर्क

यहां हम आपको फाइनेंसियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बीच फर्क को भी बताएंगे. फाइनेंसियल ईयर 2023-24 का अर्थ यह है कि आपने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक किन किन स्रोतों से कमाई की है. जबकि असेसमेंट ईयर में फाइनेंसियल ईयर का रिव्यू किया जाता है जिसमें आप अपने रिटर्न को फाइल करने के साथ सभी स्रोतों से आने वाली आय, छूट, कटौती या हानि की घोषणा करते हैं. मसलन फाइनेंसियल ईयर 2023-24 के लिए असेसमेंट ईयर 2024-25 होगा यानी एक अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 की अवधि.

यहां एक बात और समझने की जरूरत है. मसलन टैक्स पेयर की कैटिगरी अलग अलग तरह की होती है और उनके लिए आईटीआर फाइल करने की तारीख अलग है. यहां बता दें कि इन तारीखों में बदलाव हो सकता है अगक सीबीडीटी विभाग उसमें कोई परिवर्तन करे.

व्यक्तिगत/ एचयूएफ/एओपी/बीओआई- 31 जुलाई 2024

संशोधित रिटर्न- 31 दिसंबर 2024

बिलेटेड या लेट रिटर्न- 31 दिसंबर 2024

तय समय पर आईटीआर ना भरें तो...

यदि आप तय पर आईटीआर फाइल करने में नाकाम रहते हैं तो सेक्शन 234 A के तहत 1 फीसद प्रति महीने की दर पर ब्याज लगता है.
सेक्शन 234 F के तहत यदि इनकम 5 लाख से अधिक है तो पांच हजार रुपए और यदि इनकम पांच लाख से कम है तो 1 एक हजार रुपए लेट फी के तौर पर पे करना होता है.अगर आपने तय समय सीमा में आईटीआर फाइल नहीं करने पर भी मौका मिलता है , लेकिन लेट फी और ब्याज देना पड़ता है. यहां ध्यान देने वाली बात है कि बिलेटेड रिटर्न की आखिरी तारीख असेसमेंट ईयर के दिसबंर महीने का आखिरी दिन होता है. अगर सरकार इसमें किसी तरह का संशोधन ना करे.

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