10 साल के बाद बच्चे खोल सकेंगे खुद का सेविंग अकाउंट, RBI ने दी मंज़ूरी
RBI guidelines for children bank account: आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे नाबालिगों के खाते खोलते समय पूरी तरह से KYC जांच करें और समय-समय पर इसे अपडेट भी करें.;
RBI new rules for minors 2025: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को स्वतंत्र रूप से सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोलने और ऑपरेट करने की इजाजत दे दी है. अब तक बच्चों के बैंक अकाउंट उनके माता-पिता या अभिभावक द्वारा ही संचालित किए जाते थे.
RBI का नया सर्कुलर
आरबीआई ने कमर्शियल और को-ऑपरेटिव बैंकों को जारी किए गए नए सर्कुलर में कहा है कि 10 साल से ऊपर के नाबालिग बच्चे खुद से अपना सेविंग या फिक्स्ड डिपॉजिट खाता खोल सकते हैं. बैंक चाहें तो माता (Mother) को भी अभिभावक के तौर पर मानकर बच्चों के खाते खोल सकते हैं. सभी बैंक अपनी Risk Management Policy के अनुसार खाता संचालन से जुड़ी शर्तें और सीमाएं तय कर सकते हैं. ये शर्तें खाता खोलने से पहले ग्राहक (बच्चा या उसके अभिभावक) को स्पष्ट रूप से बताना अनिवार्य होगा.
डिजिटल सुविधा
RBI ने बैंकों को यह भी अधिकार दिया है कि वे नाबालिग खाताधारकों को, अपनी नीति और ग्राहक प्रोफाइल के आधार पर अतिरिक्त सुविधाएं दे सकते हैं. जिनमें इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/डेबिट कार्ड और चेक बुक शामिल हैं. हालांकि, बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि खातों से ज्यादा निकासी न हो. खाते में हमेशा कुछ न्यूनतम राशि बनी रहे.
जांच-पड़ताल भी जरूरी
आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे नाबालिगों के खाते खोलते समय पूरी तरह से ग्राहक की KYC (Know Your Customer) जांच करें और समय-समय पर इसे अपडेट भी करें. बैंकों को कहा गया है कि वे 1 जुलाई 2025 तक अपनी नीतियों को संशोधित करें और नए नियमों के अनुरूप ढाल लें.