SEBI की जेन स्ट्रीट को शर्तों के साथ राहत, स्टॉक एक्सचेंजों को गतिविधियों की निगरानी का निर्देश

अब जेन स्ट्रीट को भारतीय प्रतिभूति बाजार तक पहुंच की अनुमति मिल गई है और वह ट्रेडिंग गतिविधियां जारी रख सकती है।;

Update: 2025-07-21 16:20 GMT
SEBI ने 3 जुलाई के आदेश में जेन स्ट्रीट को बाजार में कथित हेरफेर के लिए प्रतिबंधित कर दिया था।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अमेरिकी ट्रेडिंग दिग्गज जेन स्ट्रीट को शर्तों के साथ राहत दी है, जिससे उसे भारतीय प्रतिभूति बाजार तक पहुंच की अनुमति मिल गई है और वह ट्रेडिंग गतिविधियां जारी रख सकती है।

रायटर की रिपोर्ट के मुताबिक, बाजार नियामक सेबी ने जेन स्ट्रीट को सशर्त राहत प्रदान की है। साथ ही, सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों को निर्देश दिया है कि वे जेन स्ट्रीट ग्रुप (JS Group) के भविष्य के सौदों और पोजिशनों की सतत निगरानी करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये इकाइयाँ किसी भी प्रकार की बाजार में हेरफेर (manipulative activity) में लिप्त न हों।

यह राहत ऐसे समय में आई है जब जेन स्ट्रीट ने सेबी के 3 जुलाई के आदेश के खिलाफ 4,844 करोड़ रुपये की राशि एक एस्क्रो खाते में जमा की है। उस आदेश में सेबी ने जेन स्ट्रीट को बाजार में कथित हेरफेर के लिए प्रतिबंधित कर दिया था।

सेबी की आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, "...जेन स्ट्रीट समूह द्वारा 3 जुलाई 2025 को किए गए इंडेक्स हेरफेर के मामले (‘अंतरिम आदेश’) में, धारा 62.1 के तहत निर्दिष्ट निर्देशों (SEBI के पक्ष में लीन चिह्नित एक एस्क्रो खाता बनाना, जिसकी राशि ₹4,843,57,70,168/- हो) का पालन किए जाने के बाद, अंतरिम आदेश की धाराएं 62.2, 62.3, 62.4, 62.5, 62.7, 62.8 और 62.10 अब लागू नहीं होंगी।"

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