सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार विधानसभा... ... Bihar Voter List: चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट ने की खिंचाई, SIR पर रोक से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता सत्यापन के लिए आधार कार्ड को वैध दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करने पर विचार करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी अन्य स्वीकार्य दस्तावेज़ों में शामिल करने की माँग की है। चुनाव आयोग के वकील ने राशन कार्ड स्वीकार करने की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह 28 जुलाई या उसके बाद मामले की आगे सुनवाई करने के लिए इच्छुक है और चुनाव आयोग को तब तक मसौदा मतदाता सूची तैयार करने का काम पूरा कर लेना चाहिए।
Update: 2025-07-10 09:33 GMT