दिल्ली वक्फ मामला: कोर्ट ने ED को AAP विधायक... ... अब एक ही शिफ्ट में होगी UPPSC की प्रारंभिक परीक्षा, छात्रों की मांग मानी
दिल्ली वक्फ मामला: कोर्ट ने ED को AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को रिहा करने का निर्देश दिया
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार (14 नवंबर) को दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया. विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह ने कहा कि खान के खिलाफ खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है.
Update: 2024-11-14 07:07 GMT