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सरकारी नौकरियों में 20 फीसदी कोटा वंचित अनुसूचित जातियों के लिए: हरियाणा सरकार

हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने सिफारिश की है कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 20% कोटे का आधा हिस्सा वंचित अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए अलग रखा जाएगा, जिसमें बाल्मीकि, धानक, खटीक और मज़हबी सिख जैसी 36 जातियां शामिल हैं. चंडीगढ़ में हाल ही में हुई बैठक के दौरान हरियाणा कैबिनेट ने भी इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. कैबिनेट की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है. सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए 20% कोटा आरक्षित किया जाएगा. आयोग ने सिफारिश की है कि इस कोटे का 10% वंचित अनुसूचित जातियों को आवंटित किया जाए.

Update: 2024-08-22 12:12 GMT

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