बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने फहीम खान और... ... कुणाल कामरा ने कहा- बयान पर नहीं पछतावा, कोर्ट के कहने पर मांगूंगा माफी

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने फहीम खान और यूसुफ शेख सहित याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों के विध्वंस पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने दोष के बिना संपत्ति के मालिकों को सुनवाई का मौका दिए बिना की गई विध्वंस कार्रवाई पर चिंता जाहिर की है. फहीम खान की संपत्ति पहले ही बगैर सुनवाई के तोड़ी जा चुकी थी, जो कि अदालत के आदेश से ठीक पहले हुआ.

Update: 2025-03-24 16:07 GMT

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