दिल्ली हाईकोर्ट ने अपील की खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय से शुक्रवार को आप के दो पार्षदों ने एमसीडी वार्ड समिति के चुनावों को पुनर्निर्धारित करने के निर्देश देने की अपनी याचिका वापस ले ली, क्योंकि न्यायालय ने संकेत दिया कि वह कोई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है।उन्होंने चुनावों को पुनर्निर्धारित करने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि 12 क्षेत्रीय वार्ड समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा एमसीडी स्थायी समिति के लिए प्रत्येक पैनल से एक सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया।
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की क्षेत्रीय स्तर की वार्ड समिति के चुनाव 4 सितंबर को होने हैं और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त है।न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कौरव ने कहा, "यह एमसीडी आयुक्त द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम है। न्यायालय बीच में आकर आयुक्त को किसी विशेष तरीके से कार्यक्रम निर्धारित करने का निर्देश नहीं दे सकता। यदि आप ईमानदार हैं और भाग लेना चाहते हैं, तो आपको निगम जाना चाहिए था। आपको न्यायालय आने के बजाय वहां उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए थी। आपका अनुरोध बहुत ही असामान्य है। मैं इच्छुक नहीं हूं।"