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सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम की सुनवाई पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमने पूजा स्थल अधिनियम 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है. हमारा कहना है कि जमीयत-उलमा-ए-हिंद द्वारा पूजा स्थल अधिनियम की जो व्याख्या की गई है कि आप राम मंदिर के अलावा किसी अन्य मामले के लिए अदालत नहीं जा सकते, वह असंवैधानिक है.

Update: 2024-12-05 08:29 GMT

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