केंद्र सरकार ने ओला को भेजा कारण बताओ नोटिस

केंद्र सरकार के सेंट्रल कांसुमेर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ओला इलेक्ट्रिक्स को करना बताओ नोटिस जारी किया है. ये नोटिस सेवा संबंधी मुद्दों के खिलाफ ग्राहक की शिकायतों के चलते जारी किया गया है. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने बेंगलुरु स्थित इस इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्यूफैक्चरर को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में शो-कॉज नोटिस जारी किया है, जो 3 अक्टूबर को जारी किया गया है.

सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने ये कदम हजारों शिकायतें मिलने के बाद उठाया है. नोटिस में दावा किया गया है कि ओला ने सेवा की कमियों, भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस और कंज्यूमर राइट्स का उल्लंघन किया है. ओला को नोटिस का 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है.
बताया गया है कि उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1 सितंबर 2023 से 30 अगस्त 2024 के बीच ओला के ई- स्कूटर्स से संबंधित 10,644 शिकायतें दर्ज की हैं. इनमें 3,389 शिकायतें सेवा में देरी, 1,899 डिलीवरी में देरी और 1,459 सर्विस को लेकर वादाखिलाफी से संबंधित है.


Update: 2024-10-07 17:46 GMT

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