मुंद्रा बंदरगाह ड्रग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कारोबारी की जमानत याचिका खारिज की

मुंद्रा बंदरगाह ड्रग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कारोबारी तलवार की जमानत याचिका खारिज की, बचाव पक्ष के अनुसार जमानत के लिए छह महीने बाद कोर्ट का दरवाजा ख़टखटाएंगे.;

Update: 2025-05-13 08:49 GMT

Mundra Port Drug Caseसुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 21,000 करोड़ रुपये के मुंद्रा पोर्ट ड्रग जब्ती मामले में गिरफ्तार दिल्ली के व्यवसायी हरप्रीत सिंह तलवार उर्फ कबीर तलवार की जमानत याचिका खारिज कर दी।

हालांकि, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने तलवार को छह महीने बाद पुनः जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी है। कोर्ट ने तलवार पर आतंकवाद को वित्त पोषण देने के आरोप को समयपूर्व बताया और मामले की तेजी से सुनवाई के लिए विशेष अदालत को निर्देश दिया कि वह इसे महीने में दो बार सूचीबद्ध करे।

क्या है मामला ?

सितंबर 2021: अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते मुंद्रा पोर्ट (गुजरात) पर कुछ कंटेनर पहुंचे थे, जिनमें टैल्क स्टोन के बैग भरे हुए थे।

13 सितंबर 2021: खुफिया जानकारी के आधार पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने जांच की और इनमें से कुछ बैगों में हेरोइन पाई गई।

बरामदगी: कुल 2988.21 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग ₹21,000 करोड़ आंकी गई।

यह देश की सबसे बड़ी ड्रग जब्ती मानी जा रही है।


एजेंसी की दलील

एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) के अनुसार, जब्त ड्रग्स की बिक्री से प्राप्त धनराशि का उपयोग लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों की गतिविधियों को वित्त देने में किया गया था।

हरप्रीत सिंह तलवार को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया। वह दिल्ली में कई लोकप्रिय नाइट क्लब चलाते थे।


अब तक की कार्रवाई

जांच में यह पता चला कि यह जब्त की गई छठी और अंतिम खेप थी। मुंद्रा बंदरगाह ड्रग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कारोबारी की जमानत याचिका खारिज कीइस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कुछ अफगान नागरिक भी शामिल हैं।

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को Federal Desh स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से स्वतः प्रकाशित किया गया है।)

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