अब तो केजरीवाल को जेल में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से भी झटका

केजरीवाल द्वारा अंतरिम जमानत को एक सप्ताह बढ़ाये जाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने किया स्पष्ट, नहीं सुनी जाएगी याचिका. बता दें कि मंगलवार को केजरीवाल के वकील अभिषेक मनुसिंघवी को वेकेशन बेंच ने मुख्य न्यायाधीश करेंगे तय

Update: 2024-05-29 06:57 GMT

Arvind Kejriwal interim bail Supreme Court update: दिल्ली के मुख्यंत्री अरविन्द केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने केजरीवाल की उस याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट करने से इंकार कर दिया है, जिसमे उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत को एक सप्ताह के लिए बढाने की मांग की थी.

सुप्रीम रजिस्ट्री ने कहा कि 17 मई को ही केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इसलिए इस नई अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकती।आप चाहे तो ज़मानत के लिए निचली अदालत जा सकते है।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने भी केजरीवाल की याचिका तत्काल सुनने से कर दिया था इनकार

ज्ञात रहे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनुसिंघवी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए बढाने की मांग वाली याचिका रखते हुए उस पर बुधवार को सुनवाई के लिए मामला लिस्ट करने का आग्रह किया था, लेकिन उनके इस आग्रह पर जस्टिस जे के महेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा था कि इस पर मुख्य न्यायाधीश फैसला लेंगे.

सिंघवी ने अदालत के समक्ष ये कहा था कि मेडिकल टेस्ट के लिए अंतरिम ज़मानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की ज़रूरत है. इस पर जस्टिस माहेश्वरी ने अभिषेक मनुसिंघवी से पूछा था कि आपने पिछले सप्ताह इस मामले को क्यों नहीं उठाया?, जब जस्टिस दीपांकर दत्ता की अवकाशकालीन बेंच बैठी थी. जस्टिस दत्ता उस बेंच में शामिल थे, जिन्होंने चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत दी थी. सिंघवी की ओर से जवाब दिया गया कि दो दिन पहले ही डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट कराने के लिए कहा है.

जस्टिस महेश्वरी ने कहा कि हम इसमे कुछ नहीं कर सकते. आप चीफ जस्टिस के सामने मामला रखिए. वही सुनवाई के लिए लिस्ट करने को लेकर फैसला लेंगे. ज्ञात रहे कि 10 मई को दिए गए अंतरिम जमनत के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने का निर्देश दिया था. यानी केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है.

आम आदमी पार्टी ने याचिका को लेकर का क्या कहा था

आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल को पीईटी-सीटी स्कैन और अन्य परीक्षणों से गुजरना था, जिसके परिणामस्वरूप अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने का आग्रह किया गया. गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया. केजरीवाल का कीटोन स्तर बहुत अधिक है और किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं. इस साल मार्च में, दिल्ली के मुख्यमंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, आप सरकार की उत्पाद शुल्क नीति दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और केजरीवाल के करीबी मनीष सिसोदिया भी इसी मामले में जेल में हैं.

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