5 दिन की पुलिस रिमांड में बिभव कुमार, कोर्ट से नहीं मिली राहत
आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट से राहत नहीं मिली.
Bibhav Kumar: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट से राहत नहीं मिली. अदालत के सामने उन्होंने जमानत की अर्जी लगाई थी. लेकिन कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया. ऐसे में फिलहाल वह अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. शनिवार को बिभव कुमार की अग्रिम जमानत पर चल रही सुनवाई पर कोर्ट के आदेश से पहले ही दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. ऐसे में अग्रिम जमानत की याचिका अर्थहीन हो गई थी.
कोर्ट को बताया बिभव कुमार हुए गिरफ्तार
आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के प्रदेशाध्यक्ष और एडवोकेट संजीव नासियार ने कहा कि पहले तो थाने में हमको बिभव कुमार से मिलने नहीं दिया गया. इसके बाद उनकी अग्रिम जमानत के लिए तुरंत कोर्ट में याचिका लगाई. जिस पर बहस चली और जिसके बाद कोर्ट हमारी दलीलों से सहमत हो गया था और फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले की कोर्ट का फैसला आ पाता दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. ऐसे में जब किसी की भी गिरफ्तारी हो जाती है तो अग्रिम जमानत याचिका निष्प्रभावी हो गई. अब गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए नई याचिका लगानी होगी.
हिरासत में लेकर गई थी पुलिस
बता दें कि दिल्ली पुलिस की टीम शनिवार दोपहर बिभव कुमार से पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची थी, जहां से हिरासत में लेकर सिविल लाइंस थाने लेकर गई थी. जहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं, बिभव कुमार ने गिरफ्तारी से पहले दिल्ली पुलिस को एक मेल भेजा था. उसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी मिली कि सिविल लाइन्स थाने में मेरे खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है. लेकिन मुझे अब तक कोई भी नोटिस नहीं मिला है. मैं जांच में सहयोग करने को तैयार हूं.
स्वाति मालीवाल ने दर्ज कराई थी शिकायत
बिभव ने इस मेल में स्वाति मालीवाल के खिलाफ अपनी तरफ से की गई शिकायत का भी जिक्र किया. उन्होंने मेंल पर लिखा कि शिकायत को रिकॉर्ड पर लेकर कानून के मुताबिक जांच-पड़ताल की जाए. बता दें कि स्वाति मालीवाल ने बिभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर उनके साथ मारपीट का आरोप लगाया था. इसके बाद स्वाति मालीवाल की शिकायत पर ही दिल्ली पुलिस ने 16 मई को बिभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.