सड़क हादसे पर डेढ़ लाख का कैशलेस इलाज, देशव्यापी कैशलेस योजना शुरू

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, यह योजना 5 मई, 2025 से प्रभाव में आ गई है।;

Update: 2025-05-06 11:40 GMT
cashless treatment scheme for road accident victims
सड़क हादसे के पीड़ितों को अधिकतम ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा मंगलवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, भारत भर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को नामित अस्पतालों में पहले सात दिनों के लिए अधिकतम ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा।

राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, "सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस इलाज की योजना, 2025" 5 मई, 2025 से लागू हो गई है।

इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करना है, जो समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप की कमी के कारण होती है।

अधिसूचना में कहा गया है, "मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न सड़क दुर्घटना का कोई भी शिकार व्यक्ति, जो किसी भी सड़क पर दुर्घटना का शिकार हो, इस योजना के प्रावधानों के अनुसार कैशलेस इलाज का पात्र होगा।"

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) इस योजना का क्रियान्वयन एजेंसी होगा, जो पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों आदि के साथ समन्वय करेगा।

अधिसूचना में यह भी कहा गया है, "पीड़ित को किसी भी नामित अस्पताल में इलाज के लिए प्रति व्यक्ति अधिकतम ₹1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज, दुर्घटना की तारीख से सात दिनों की अधिकतम अवधि तक मिलेगा।"

यदि इलाज किसी नामित अस्पताल के अलावा किसी अन्य अस्पताल में होता है, तो वह केवल स्थिति को स्थिर करने (stabilization) तक सीमित होगा और इसके लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंड लागू होंगे।

प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य सड़क सुरक्षा परिषद इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी होगी और यह नामित अस्पतालों को पोर्टल पर लाने, पीड़ितों के इलाज, अस्पताल को भुगतान और संबंधित मामलों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समन्वय की जिम्मेदारी निभाएगी।

सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सड़क परिवहन सचिव की अध्यक्षता में 11-सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन भी किया है।

इस समिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO और MoRTH के अतिरिक्त सचिव सदस्य होंगे।

14 मार्च 2024 को, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चंडीगढ़ में इस योजना का पायलट प्रोग्राम शुरू किया था, जिसे बाद में छह राज्यों में विस्तारित किया गया।

हाल ही में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि वर्ष 2023 में 4.80 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1.72 लाख लोगों की मौत हुई।

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