142 करोड़ के घोटाले में फंसे सोनिया-राहुल? ईडी का बड़ा खुलासा

प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष मामले का संज्ञान लेने के बारे में प्रारंभिक दलीलें पेश कीं।;

Update: 2025-05-21 09:07 GMT

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपराध की आय से 142 करोड़ रुपए का लाभ उठाया। केंद्रीय एजेंसी ने यह दलील दी कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मुकदमा बनता है।

यह दलील राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष पेश की गई, जहाँ अदालत यह तय करने पर प्रारंभिक बहस कर रही थी कि क्या ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत को संज्ञान में लिया जाए या नहीं। यह शिकायत 2014 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर की गई एक निजी आपराधिक शिकायत पर आधारित है, जिसे मजिस्ट्रेट अदालत ने जून 2014 में स्वीकार किया था। ईडी ने इस मामले में अपनी औपचारिक जांच 2021 में शुरू की थी।

कांग्रेस नेताओं की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दस्तावेजों की भारी मात्रा (लगभग 5,000 पृष्ठ) का हवाला देते हुए जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।ईडी की शिकायत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और दो संबद्ध कंपनियों को आरोपी बनाया गया है।

एजेंसी का आरोप है कि यंग इंडियन को विशेष रूप से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) पर नियंत्रण हासिल करने के लिए बनाया गया था। AJL वही कंपनी है जो अब बंद हो चुके 'नेशनल हेराल्ड' अखबार का प्रकाशन करती थी और जिसके पास कथित तौर पर ₹2,000 करोड़ से अधिक की संपत्तियां हैं।यह मामला देश की राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है और अब नए कानूनी घटनाक्रम के चलते एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।

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