NEET-UG 2024: केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा- परीक्षा रद्द करने से ईमानदार अभ्यर्थी होंगे प्रभावित

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि विवादों से घिरी नीट-यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करना तर्कसंगत कदम नहीं होगा. इससे ईमानदार अभ्यर्थियों पर भी गंभीर असर पड़ेगा.

Update: 2024-07-05 13:51 GMT

NEET-UG 2024: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि विवादों से घिरी नीट-यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करना तर्कसंगत कदम नहीं होगा. इससे उन लाखों ईमानदार अभ्यर्थियों की स्थिति गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएगी, जिन्होंने परीक्षा दी थी.

अभ्यर्थियों, कोचिंग संस्थानों और नीट-यूजी अभ्यर्थियों के अभिभावकों द्वारा दायर याचिकाओं के जवाब में पेश किए गए अपने हलफनामे में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने सीबीआई से कथित अनियमितताओं के संपूर्ण पहलू की व्यापक जांच करने को कहा है. केंद्र ने कहा कि अखिल भारतीय परीक्षा में गोपनीयता के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में पूरी परीक्षा और पहले से घोषित परिणामों को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा.

हलफनामें में कहा गया है कि किसी भी परीक्षा में प्रतिस्पर्धी अधिकार सृजित होते हैं, जिसके तहत बिना किसी अनुचित साधन को अपनाए परीक्षा देने वाले बड़ी संख्या में छात्रों के हितों को भी खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए. परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने से साल 2024 में पेपर देने वाले लाखों ईमानदार उम्मीदवार गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएंगे.

वहीं, शीर्ष अदालत 8 जुलाई को विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिनमें 5 मई को आयोजित परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं और परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई है. बता दें कि पेपर लीक समेत अनियमितताओं के आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए और सत्ता पक्ष और विपक्ष राजनीतिक दलों के बीच तकरार हुई.

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