NTA को शनिवार तक मार्कशीट अपलोड की डेडलाइन, 23 लाख छात्रों को अब भी इंतजार

नीट यूजी 2024 नतीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि है सभी छात्रों की मार्कशीट वेबसाइट पर अपवलोड की जाए. इसके लिए एनटीए को शनिवार 20 जुलाई दोपहर का वक्त दिया है.

By :  Lalit Rai
Update: 2024-07-19 05:13 GMT

NEET UG Exam 2024: नीट यूजी एग्जाम 2024 पर 18 जुलाई को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने दो बड़ी बातें कहीं. पहला तो ये कि बिना पुख्ता साक्ष्य के रीटेस्ट कराना ठीक नहीं होगा. उन्होंने अभियोजन पक्ष से कहा कि वो पुख्ता सबूत लाएं तो ही इस विषय पर ठोस फैसला लिया जा सकता है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शहर और सेंटर के हिसाब से नतीजों का वेबसाइट पर डाले और इसके लिए शनिवार दोपहर तक की डेडलाइन दी है. इन सबके बीच काउंसलिंग पर रोक नहीं होगी. एनटीए की तरफ से सॉलीसिटर जनरल ने कहा कि काउंसलिंग में कुछ समय लगेगा जो 24 जुलाई की शुरू होने जा रही है.इस दलील पर सीजेआई ने कहा कि सोमवार को इस विषय पर सुनवाई करेंगे.

परीक्षा रद्द होने पर अब भी सस्पेंस

इन सबके बीच सवाल वही है कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं. गुरुवार को सुनवाई के दौरान कम नंबर, आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट, पेपर में गड़बड़ी कब और कैसे हुई इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एनटीए से तीखे सवाल किए थे. सवाल नंबर एक यह था कि कुल 23 लाख 30 हजार छात्रों में से कितने छात्रों ने अपने सेंटर को बदला था. इस सवाल का जवाब था कि करेक्शन के नाम पर छात्रों ने सेंटर में बदलाव किया. इसके अलावा 15 हजार छात्रों ने करेक्शन विंडो का इस्तेमाल किया.

क्या है एनटीए का तर्क
एनटीए ने कहा कि इस सूरत में कोई भी छात्र सिर्फ शहर को बदल सकता है हालांकि वो एग्जाम सेंटर नहीं बदल सकता था.किसी भी छात्र को एग्जाम सेंटर चुनने का विकल्प नहीं दिया जाता है. एग्जाम सेंटर का चयन भी अलॉटमेंट सिस्टम के तहत होता है और वो एग्जाम से सिर्फ दो दिन पहले होता है लिहाजा किसी को पता नहीं चल सकता है कि उसे कौन सा सेंटर मिलेगा.

IIT मद्रास की रिपोर्ट का हवाला
एनटीए की तरफ से जो हलफनामा पेश किया गया है उसमें आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट पेश की गई है. उस रिपोर्ट के मुताबिक एनटीए का कहना है कि एग्जाम में गड़बड़ी सामने नहीं आई है.आईआईटी ने माना है कि नतीजों में कोई असामान्य लक्षण नजर नहीं आये हैं. एनटीए के मुताबिक में परीक्षा में गड़बड़ी सिस्टम की नाकामी नहीं है. हालांकि बिहार की घटना आपराधिक है. जिन घटनाओं का जिक्र अदालत के सामने किया गया है उसकी जांच की जा रही है. पहले बिहार पुलिस ने जांच शुरू की थी. लेकिन बाद में जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई.

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