जनता की अदालत के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को बरकरार रखा जाए: सीजेआई

मुख्यन्यायाधीश ने कहा "सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ यह आरोप लगाना बहुत आसान है, क्योंकि कौन जानता है कि आप जो कर रहे हैं, उसकी जांच करने की क्षमता किसके पास है, क्योंकि नागरिक तो व्यवस्था से बाहर हैं."

Update: 2024-10-19 11:17 GMT

Chief Justice Of India : देश के मुख्यन्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर देश की जनता को समझना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट देश की जनता की अदालत के रूप में है, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे संसद में विपक्ष की भूमिका निभानी होगी.

डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कानूनी सिद्धांत की असंगतता या त्रुटि के लिए न्यायालय की आलोचना करना उचित है, लेकिन परिणामों के परिप्रेक्ष्य से उसकी भूमिका या कार्य को नहीं देखा जा सकता.

गोवा में एक सम्मलेन को आयोजित करने के दौरान कहा
दरअसल मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ दक्षिण गोवा में आयोजित की गयी प्रथम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट की न्याय तक पहुंच की अवधारणा, जो पिछले 75 वर्षों में विकसित हुई है, ऐसी चीज है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए."
उन्होंने कहा, "जब समाज समृद्ध और संपन्न होता है, तो ऐसी धारणा बनती है कि आपको केवल बड़ी-बड़ी चीजों पर ही ध्यान देना चाहिए. हमारा न्यायालय ऐसा नहीं है. हमारा न्यायालय जनता का न्यायालय है और मुझे लगता है कि लोगों के न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए."

जनता की अदालत का मतलब ये नहीं कि विपक्ष की भूमिका निभाएं
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "अब जनता की अदालत होने का मतलब यह नहीं है कि हम संसद में विपक्ष की भूमिका निभाएं." उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि, विशेष रूप से आज के समय में, उन लोगों के बीच एक बड़ा विभाजन है जो सोचते हैं कि जब आप उनके पक्ष में निर्णय देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक अद्भुत संस्था है, और जब आप उनके खिलाफ निर्णय देते हैं तो यह एक ऐसी संस्था है जिसका अपमान होता है." डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "मुझे लगता है कि यह एक खतरनाक प्रस्ताव है, क्योंकि आप सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका या उसके काम को परिणामों के परिप्रेक्ष्य से नहीं देख सकते. व्यक्तिगत मामलों का परिणाम आपके पक्ष में या आपके खिलाफ हो सकता है। न्यायाधीशों को मामले-दर-मामला आधार पर स्वतंत्रता की भावना के साथ निर्णय लेने का अधिकार है."
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कानूनी सिद्धांत की असंगतता या त्रुटि के लिए न्यायालय की आलोचना करना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है.
उन्होंने कहा, "मुझे यकीन है कि न्यायाधीशों को इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन समस्या तब होती है जब वही लोग देखते हैं कि अदालत एक विशेष दिशा में जा रही है और वे इसकी आलोचना करने लगते हैं, क्योंकि नतीजा आपके खिलाफ गया है."

अलग अलग मामलों में अलग अलग निर्णय
सीजेआई ने कहा, "एक कानूनी पेशे के रूप में हमारे पास यह समझने के लिए एक मजबूत सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि न्यायाधीशों को अधिकार है और उन्हें केस-दर-केस आधार पर निर्णय लेना चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस विशेष स्थिति में तथ्यों पर कानूनी सिद्धांत को कैसे लागू किया जाना है."

लाइव स्ट्रीमिंग ने जनता तक पहुंचाई सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही
सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई पहलों के बारे में बोलते हुए, सीजेआई ने कहा कि शीर्ष अदालत ने प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत कुछ किया है, जिसमें मामलों की ई-फाइलिंग शुरू करना, केस रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, संवैधानिक पीठ की दलीलों को भाषण से टेक्स्ट में बदलना या अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग शामिल है.
उन्होंने कहा कि हमारी अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग, इसके नकारात्मक पहलुओं के बावजूद, एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम साबित हुई है. "यदि आपने पिछले कुछ दिनों में कुछ उलटफेर देखे हों, तो ऐसे वकील हैं जो दर्शकों से बात करते हैं." उन्होंने आगे कहा कि अब कार्यवाही केवल 25 या 30 या 50 वकीलों वाले विशेष न्यायालय कक्ष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह लगभग एक बटन के क्लिक पर 20,000,000 लोगों तक पहुंच जाती है.
उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि लाइव स्ट्रीमिंग एक ऐसी चीज है जिसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के काम को लोगों के दिल तक पहुंचाया है। जमीनी स्तर पर यह धारणा थी कि सर्वोच्च न्यायालय केवल अमीर और साधन संपन्न लोगों से जुड़े मामलों की सुनवाई करता है."

डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ यह आरोप लगाना बहुत आसान है, क्योंकि कौन जानता है कि आप जो कर रहे हैं, उसकी जांच करने की क्षमता किसके पास है, क्योंकि नागरिक तो व्यवस्था से बाहर हैं."
उन्होंने कहा, "लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग ने यह सब बदल दिया है क्योंकि अब नागरिकों को पता है कि नागरिकों की छोटी-छोटी समस्याएं, चाहे वह किसी तत्व से गंभीर रूप से पीड़ित किसी व्यक्ति की जमानत की छोटी सी अर्जी हो और वह पीएमएलए, एनडीपीएस के तहत दो साल से हिरासत में है या किसी की पेंशन बकाया, किसी की सेवा निवृत्ति बकाया हो - साधारण मनुष्य की ये सभी सामान्य समस्याएं सर्वोच्च न्यायालय का सबसे गंभीर ध्यान आकर्षित करती हैं."

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को फेडरल स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से स्वतः प्रकाशित किया गया है।)


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