"आप" से तनातनी के बीच जाएगी स्वाति मालीवाल की राज्यसभा सदस्यता! जानें नियम

आम आदमी पार्टी और स्वाति मालीवाल के बीच तल्खी काफी बढ़ चुकी है. ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या स्वाति मालीवाल की राज्यसभा सदस्यता चली जाएगी?

Update: 2024-05-20 12:04 GMT

Swati Maliwal: आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं. सीएम केजरीवाल के जेल जाने के बाद लगा था कि पार्टी बिखर जाएगी. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ और दल के सभी नेता, मंत्री, विधायक एकजुट नजर आए. इसके बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद पार्टी की उम्मीदें बढ़ीं और फिर खुद केजरीवाल भी चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आ गए. ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होती हुई नजर आ रही हैं. हालांकि, ऐसा हुआ नहीं और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम केजरीवाल के पीए बिभव कुमार पर मारपीट करने का आरोप लगा दिया. फिलहाल बिभव कुमार जेल में हैं. इसके बाद आम आदमी पार्टी और स्वाति मालीवाल के बीच तल्खी काफी बढ़ चुकी है. ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या स्वाति मालीवाल की राज्यसभा सदस्यता चली जाएगी?

नियम

भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के नियमों के अनुसार, किसी भी सांसद को केवल दो ही परिस्थितियों में अयोग्य ठहराया जा सकता है. पहला यह है कि वह खुद स्वेच्छा से अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दे. दूसरा यह कि वह सदन में पार्टी के निर्देशों का पालन न करें. यानी कि सदन में मतदान होने की स्थिति में कोई सांसद पार्टी को बिना कारण बताए अनुपस्थित रहता है या फिर पार्टी के निर्देशों के विपरीत वोट करता है तो ऐसी स्थिति में उस सांसद की सदस्यता जा सकती है.

स्वतंत्र सदस्य

ऐसे में स्वाति मालीवाल की राज्यसभा सदस्यता जाने के सवाल का जवाब फिलहाल नहीं है. यानी कि बिभव कुमार से लड़ाई और पार्टी से अनबन का असर स्वाति मालीवाल की सदस्यता पर नहीं पड़ेगा. हालांकि, अगर पार्टी उन्हें निकाल देती है तो फिर वह राज्यसभा की स्वतंत्रत सदस्य बन जाएगी और पार्टी के निर्देशों का पालन करने की बाध्यता नहीं रहेगी.

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