अरविन्द केजरीवाल को नहीं मिली अंतरिम जमानत

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत ने अंतरिम जमानत की याचिका ख़ारिज की. फैसला सुणाते हुए अदालत ने कहा कि केजरीवाल के जो भी मेडिकल टेस्ट बताए गए हैं वो कराये जाएँ

Update: 2024-06-05 12:49 GMT

Delhi Excise Policy Scam update:

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका को राउज़ एवेन्यू अदालत ने ख़ारिज कर दिया है. ज्ञात रहे कि 2 जून को सरेंडर करने से पहले अरविन्द केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राउज़ एवेन्यू अदालत में अंतरिम जमानत बढाने की याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 5 जून को फैसला सुनाने की बात कही थी.

इसके साथ ही राउज एवेन्यू अदालत ने अरविदं केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है. अरिवन्द केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने पेश किया गया.

मेडिकल टेस्ट कराने के दिए निर्देश

अदालत ने जेल प्रशासन को ये निर्देश भी दिए हैं कि अरविन्द केजरीवाल को जो भी जरुरी मेडिकल टेस्ट बताए गए हैं, वो कराये जाएँ. ज्ञात रहे कि अरविन्द केजरीवाल ने अंतरिम जमानत बढाने की मांग करते हुए अदालत को यही बताया था कि डॉक्टर ने उन्हें कुछ मेडिकल टेस्ट करने के लिए कहा है, इसलिए वो एस सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत बढवाने की मांग कर रहे हैं.

10 मई को मिली थी 21 दिन की अंतरिम जमानत

अरविन्द केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से 21 दिनों की अंतरिम जमानत मिली थी, जो 2 जून को ख़त्म हो गयी. अपनी इस अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने के लिए केजरीवाल ने फिर से सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया था और राउज़ एवेन्यू अदालत में जाने के लिए कहा था. अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली सरकार का कथित शराब घोटाले का मामला चल रहा है.

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