2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 12 दोषियों को बरी किया

19 साल बाद इन आरोपियों को बरी किया गया है. बताया गया है कि सबूतों के अभाव में आरोपियों को बरी किया जा रहा है. इन आरोपियों में से 1 की मौत हो चुकी है.;

Update: 2025-07-21 04:51 GMT

Mumbai Local Train Blast Case : 2006 के लोकल ट्रेन सिलसिलेवार बम धमाकों में 189 लोगों की मौत और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस बहुचर्चित मामले में लगभग 19 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को आज बरी कर दिया।

2015 में ट्रायल कोर्ट ने इन 12 आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच को फांसी और सात को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। लेकिन हाईकोर्ट की खंडपीठ — जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चंदक — ने आज ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में "पूरी तरह नाकाम" रहा।

अदालत ने अपने आदेश में कहा,
"अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। यह विश्वास करना कठिन है कि आरोपियों ने यह अपराध किया। अतः उनकी सजा को रद्द किया जाता है।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आरोपी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए।
यह फैसला देश की न्याय व्यवस्था में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है, जिससे एक बार फिर आतंकवाद से जुड़े मामलों में सबूतों की मजबूती और निष्पक्ष जांच की अहमियत सामने आई है।


Tags:    

Similar News