कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपहरण मामले में भवानी रेवन्ना को दी अग्रिम जमानत, लेकिन रखी यह शर्त
पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के कथित सेक्स स्कैम पीड़िता के अपहरण मामले में एसआईटी जांच का सामना कर रही उनकी मां भवानी रेवन्ना को कर्नाटक हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है.
Bhavani Revanna Anticipatory Bail: कर्नाटक हाई कोर्ट ने भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत दे दी है. वह पूर्व सांसद और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के कथित सेक्स स्कैम पीड़िता के अपहरण मामले में एसआईटी जांच का सामना कर रही हैं. पिछले हफ़्ते दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया थ. जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की बेंच ने मंगलवार (18 जून) को अग्रिम ज़मानत याचिका पर अंतिम आदेश सुनाया.
गलत तर्क
बेंच ने कहा कि भवानी रेवन्ना ने पुलिस द्वारा पूछे गए 85 सवालों के जवाब दिए. इसलिए, यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया. उन्होंने कहा कि पुलिस को आरोपी से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे वही जवाब देंगे जो वे चाहते हैं.
कोर्ट ने कहा कि यह तर्क कि भवानी ने पीड़िता को भोजन और कपड़े नहीं दिए, भी अस्वीकार्य है. कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि पीड़िता ने कहा था कि उसकी बहन ने कपड़े और भोजन भेजा था.
कोर्ट की शर्त
हालांकि, अंतिरिम जमानत पर हाई कोर्ट ने यह शर्त भी लगाई है कि भवानी रेवन्ना मैसूर और हासन जिलों में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, साथ ही उन्हें एसआईटी के साथ जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया गया है.
बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना पेन ड्राइव मामले में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वीडियो में दिख रही महिलाओं में से एक उसकी मां है और वह लापता है. शिकायत दर्ज की गई और महिला को बचा लिया गया. एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी रेवन्ना को उस मामले में एसआईटी जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया गया था.