सिद्धारमैया की पत्नी और भाई को कोर्ट से समन, MUDA घोटाले में बड़ा मोड़
कर्नाटक हाई कोर्ट ने MUDA मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती और उनके भाई बीएम मल्लिकार्जुन स्वामी को नोटिस जारी किया है।;
कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को MUDA (मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी) मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती और उनके भाई बीएम मल्लिकार्जुन स्वामी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस केस की अगली सुनवाई 4 सितंबर 2025 को तय की है। इस केस में कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (DGP) और मैसूरु के विजयनगर थाने के इंस्पेक्टर को भी नोटिस जारी किया गया है।
CBI जांच की मांग पर सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश (कार्यवाहक) वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की डिवीजन बेंच ने तीन याचिकाओं पर सुनवाई की. पहला मूल शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की याचिका, जिसमें CBI जांच की मांग की गई है। दूसरा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और तीसरा विवादित जमीन के मालिक जे. देवराजू की याचिकाएं, जिनमें केस रद्द करने की मांग की गई है।
नोटिस पहले क्यों नहीं?
स्नेहमयी कृष्णा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता केजी राघवन ने कोर्ट को बताया कि CBI जांच की मांग वाली अपील याचिका में बीएम पार्वती को पहले कभी नोटिस नहीं दिया गया था। इसी तरह जे. देवराजू की याचिका में भी – जिसमें उन्होंने खुद पर सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई दोनों को चुनौती दी है – बीएम पार्वती, स्वामी, डीजीपी और विजयनगर पुलिस इंस्पेक्टर को नोटिस नहीं भेजा गया था।
कोर्ट ने नोटिस जारी करने का दिया आदेश
इन खामियों पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि अब सभी संबंधित पक्षों को नोटिस और समन (hand summons) जारी किया जाए। इससे पहले 24 सितंबर 2024 को एकल पीठ ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच की राज्यपाल की मंजूरी को सही ठहराया था। इसके एक महीने बाद सिद्धारमैया ने इस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दाखिल की थी। हालांकि, यह मामला अब 10 महीने पुराना हो चुका है, लेकिन अब तक इन अपीलों पर पूरी तरह से सुनवाई शुरू नहीं हुई है। अब तक इस केस से जुड़ी चार अपीलें कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं।