हरियाणा कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की पेशी, यमुना में जहर कहने का केस
यह पूरा विवाद केजरीवाल द्वारा जनवरी 2025 में दिए गए एक बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार ने यमुना नदी के जल में ज़हर मिलाया है;
हरियाणा सरकार पर यमुना नदी में ज़हर मिलाने का आरोप लगाने के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज सोनीपत कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब तक कोर्ट की तिथियाँ तय होने के बावजूद केजरीवाल एक बार भी सोनीपत कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। उनकी ओर से अब तक दो बार उनके वकील अदालत में पेश होकर पैरवी कर चुके हैं।
क्या होंगे आज के अहम मुद्दे?
आज की सुनवाई में सरकार की ओर से सरकारी वकील ऑब्जेक्शन एप्लिकेशन पर अपना जवाब पेश करेंगे। साथ ही यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल स्वयं कोर्ट में उपस्थित होते हैं या फिर उनके वकील एक बार फिर उनकी ओर से पक्ष रखेंगे।
इससे पहले केजरीवाल के वकील विशेष MP-MLA कोर्ट में सुनवाई करवाने की मांग भी अदालत के समक्ष रख चुके हैं।
क्या है मामला?
यह पूरा विवाद अरविंद केजरीवाल द्वारा जनवरी 2025 में दिए गए एक बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि हरियाणा सरकार ने यमुना नदी के जल में ज़हर मिलाया है। उनका कहना था कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की सतर्कता के चलते यह जानकारी समय रहते मिल गई, जिससे दिल्लीवासियों की जान बचाई जा सकी।
केजरीवाल ने आगे कहा था कि उनकी सरकार यमुना के जल को पीने और नहाने योग्य बनाएगी और जहाँ-जहाँ प्रदूषित पानी नदी में छोड़ा जाता है, वहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे।
शिकायत किसने की?
सोनीपत के सिंचाई विभाग के एक्सईएन अभियंता आशीष कौशिक ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि 28 जनवरी को यमुना से सटे गांवों के लोग विभाग के कार्यालय पहुंचे और आक्रोश व्यक्त करते हुए पूछा, “यमुना में ज़हर क्यों डाला गया? इससे इंसानों और जानवरों की जान को खतरा है।”
जब कारण पूछा गया, तो ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो क्लिप दिखाई, जिसमें केजरीवाल यह आरोप लगाते नजर आ रहे थे। कौशिक के अनुसार, उन्होंने लोगों को शांत करते हुए समझाया कि वायरल वीडियो में लगाए गए आरोप गलत हैं और पानी में कोई ज़हर नहीं है।
कुरुक्षेत्र में भी FIR
दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले, 4 फरवरी 2025 को कुरुक्षेत्र के शाहबाद थाने में भी केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता जगमोहन मनचंदा ने 28 जनवरी को कोर्ट में याचिका दाखिल कर केजरीवाल पर हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत करने और हरियाणा व दिल्ली के लोगों के बीच दंगा भड़काने की मंशा से बयानबाज़ी करने का आरोप लगाया था।
इसके आधार पर केजरीवाल पर IPC की धाराओं 192, 196, 197, 248-A और 299 के तहत मामला दर्ज किया गया।