Kolkata Doctor Murder Case: कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी जांच

कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और बयान एजेंसी को सौंप दिए जाएं.

Update: 2024-08-13 11:44 GMT

Kolkata Female Doctor Rape and Murder Case: कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और बयान 14 अगस्त सुबह 10 बजे तक एजेंसी को सौंप दिए जाएं. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने आंदोलनकारी डॉक्टरों से भी हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया और कहा कि डॉक्टरों की ओर से अपने मरीजों का इलाज करना 'पवित्र दायित्व' है.

बता दें कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के एक सेमिनार हॉल के अंदर बलात्कार और हत्या की शिकार एक पीजी ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव मिला था. इस मामले में शनिवार को एक सिविक वॉलिंटियर को गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले दिन में हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को दोपहर 1 बजे जांच की केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया था.

वहीं, मंगलवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मामले को संभालने के अस्पताल अधिकारियों के तरीके पर गंभीर चिंता व्यक्त की. अस्पताल प्रशासन की ओर से महत्वपूर्ण चूक को देखते हुए, जिसे मामला दर्ज करना चाहिए था. बता दें कि मृतक महिला डॉक्टर के माता-पिता ने घटना की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. वहीं, कई अन्य जनहित याचिकाएं (पीआईएल) भी दायर की गईं, जिनमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी.

बता दें कि देश भर के सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया. पश्चिम बंगाल और दिल्ली में तो डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी, जिससे ओपीडी सेवाएं और गैर-आपातकालीन सर्जरी बाधित हो गईं. यह हड़ताल फेडरेशन ऑफ़ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) के आह्वान पर शुरू की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता और हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक हड़ताल समाप्त नहीं होगी.

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