बलात्कार मामले में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सज़ा, 5 लाख का जुर्माना भी लगा
निष्कासित जेडीएस नेता और सांसद को घरेलू महिला कर्मचारी से बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने सजा सुनाई।;
जेडीएस से निष्कासित नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवण्णा को शनिवार (2 अगस्त) को एक घरेलू महिला कर्मचारी से बलात्कार के मामले में बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला हासन जिले के होलेनारसीपुरा स्थित एक फार्महाउस में हुआ था। अदालत ने उन पर ₹5 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
प्रज्वल को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(k) के तहत दोषी पाया गया, जो अधिकार की स्थिति में बलात्कार से संबंधित है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने की।
यह फैसला उस दिन के बाद आया है जब विशेष अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया था।
"पीड़िता को बिना सहमति रिकॉर्ड किया गया"
मुकदमे के दौरान विशेष लोक अभियोजक बी.एन. जगदीश ने तर्क दिया कि पीड़िता को भारी मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा। उन्होंने कहा कि यौन क्रिया को बिना सहमति रिकॉर्ड किया गया, और पीड़िता को ब्लैकमेल कर बलात्कार किया गया।
उन्होंने कहा, "अभियुक्त एक twisted मानसिकता का व्यक्ति है। सांसद होते हुए भी उसने ऐसा घृणित अपराध किया। वह कानून जानता था, फिर भी उसने यह किया। यह एक गंभीर अपराध है।"
लोक अभियोजक ने यह भी बताया कि प्रज्वल के खिलाफ इसी तरह के अन्य मामलों की भी जानकारी है और उसने कई लोगों के अश्लील वीडियो बनाए हैं। अभियोजन पक्ष ने अदालत से आग्रह किया कि यह अपराध एक मिसाल के रूप में लिया जाए और अधिकतम सज़ा यानी उम्रकैद दी जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रज्वल ने कभी अपने अपराध पर पश्चाताप नहीं जताया और कहा कि धन और सत्ता वाले लोगों को कम सज़ा नहीं मिलनी चाहिए।
"यह राजनीतिक बदले की भावना है" – प्रज्वल की ओर से दलील
नलिनी मायगौड़ा, प्रज्वल की ओर से बहस करते हुए बोलीं कि वह एक युवा सांसद के रूप में जनता की सेवा कर चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि 2024 के चुनावों के दौरान ही ये वीडियो क्यों वायरल किए गए?
उन्होंने कहा, "यह पूरी तरह राजनीतिक साजिश है। प्रज्वल का सार्वजनिक जीवन साफ रहा है। अगर राजनीतिक स्थिति के आधार पर सजा दी जाएगी तो यह उनके सालों की प्रतिष्ठा पर आघात होगा।"
उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता को समाज से बहिष्कृत नहीं किया गया है, वह अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जी रही हैं। नलिनी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि प्रज्वल का भविष्य और उनके माता-पिता की उम्र को भी ध्यान में रखा जाए।
प्रज्वल ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान प्रज्वल ने कहा, "जब मैं सांसद था तब किसी ने यह आरोप क्यों नहीं लगाया? अगर मैंने बलात्कार किया होता, तो उस समय रिपोर्ट क्यों नहीं हुई? चुनाव के वक्त ही क्यों?"
उन्होंने कहा कि वह कोर्ट का फैसला स्वीकार करेंगे।