पॉक्सो केस में येदियुरप्पा को राहत, कर्नाटक हाई कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक

पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने पॉक्सो मामले में पुलिस को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है.

Update: 2024-06-14 12:27 GMT

Relief to Yeddyurappa: पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा को बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार (14 जून) को पोक्सो मामले में उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है. यह आदेश कोर्ट ने येदियुरप्पा की मामले को खारिज करने और अग्रिम जमानत देने की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया है. इसके अलावा हाई कोर्ट ने सीआईडी के निर्देशानुसार, येदियुरप्पा को 17 जून को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है.

बीएसवाई के खिलाफ पोक्सो मामला

बीएस येदियुरप्पा (81) पर 17 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और आईपीसी की धारा 354 (ए) के तहत आरोप लगाया गया है. यह मामला लड़की की मां ने दर्ज कराया था, जिसमें दावा किया गया था कि यह घटना 2 फरवरी, 2024 को हुई थी, जब वह अपनी बलात्कार पीड़िता बेटी के लिए सहायता मांगने येदियुरप्पा के घर गई थी।.

शिकायत 14 मार्च, 2024 को दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में अपने आवास पर उनकी 17 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न किया था. मामले की जांच कर्नाटक सरकार द्वारा गहन और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को सौंप दी गई थी.

महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि येदियुरप्पा ने उसकी बेटी और उससे नौ मिनट तक बात की. इसके बाद उन्होंने उसकी बेटी से बात की, जो उन्हें दादा कहकर बुलाती थी और बाद में उसे एक कमरे में ले गए, जहां उन्होंने कथित तौर पर उसके साथ छेड़छाड़ की. शिकायतकर्ता ने बताया कि लड़की कमरे से भागकर बाहर आई और बाद में अपनी मां को पूरी बात बताई. जब मां ने येदियुरप्पा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कथित तौर पर उसे मामले में मदद का आश्वासन दिया और दावा किया कि लड़की उनकी पोती जैसी है.

पीड़िता के भाई ने किया कोर्ट का रुख

मामला दर्ज होने के लगभग तीन महीने बाद भी सीआईडी ने आरोपियों से पूछताछ नहीं की और न ही घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज एकत्र की, जिसके कारण पीड़िता के भाई ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस घटनाक्रम के बाद येदियुरप्पा ने मामले को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इसके अलावा जांच के लिए उपस्थित होने के लिए सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद, उन्होंने जमानत के लिए एक और याचिका दायर की.

इस बीच गुरुवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने येदियुरप्पा की गिरफ़्तारी के लिए गैर-ज़मानती वारंट जारी किया. हाई कोर्ट के आदेश ने मामले में येदियुरप्पा को सोमवार (17 जून) तक बड़ी राहत दी है.

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