84 सिख हिंसा मामले में सज्जन कुमार को उम्रकैद, पीड़ित बोले-41 साल बाद न्याय

Sajjan Kumar: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 84 सिख विरोधी हिंसा में अदालत ने उन्हें दोषी माना था।;

By :  Lalit Rai
Update: 2025-02-25 09:13 GMT

Sajjan Kumar Life Imprisonment News: देर से ही सही न्याय मिला। यह दर्द उस दिल्ली के उस पीड़ित परिवार का है जिसने 41 साल पहले सिख विरोधी हिंसा का दंश झेला था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक हत्या मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 1 नवंबर, 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की कथित हत्या के मामले में फैसला सुनाया।

अदालत ने दी अधिकतम सजा
एडवोकेट एचएस फुल्का ने कहा, "दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को दो मामलों में उम्रकैद की सजा सुनाई है - हत्या और घरों में आग लगाना...फैसले में जज ने लिखा है कि सज्जन कुमार को मृत्युदंड नहीं दिया गया है क्योंकि वह 80 साल के हैं और कई बीमारियों से पीड़ित हैं...जज ने अधिकतम संभव कारावास की सजा सुनाई है।


अभियोजन पक्ष ने मांगी थी मौत की सजा

शिकायतकर्ता, जसवंत की पत्नी और अभियोजन पक्ष ने कुमार के लिए मृत्युदंड की मांग की थी।हत्या के अपराध में अधिकतम मृत्युदंड की सजा हो सकती है, जबकि न्यूनतम सजा आजीवन कारावास है।

सज्जन कुमार को अदालत ने माना था दोषी
अदालत ने 12 फरवरी को कुमार को अपराध के लिए दोषी ठहराया और मृत्युदंड वाले मामलों में ऐसी रिपोर्ट मांगने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर तिहाड़ सेंट्रल जेल से उनके मानसिक और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पर रिपोर्ट मांगी।कुमार फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। शुरुआत में  पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया, लेकिन बाद में एक विशेष जांच दल ने जांच अपने हाथ में ले ली।

1984 का है मामला
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि घातक हथियारों से लैस एक बड़ी भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी और सिखों की संपत्तियों को नष्ट किया। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि भीड़ ने शिकायतकर्ता जसवंत की पत्नी के घर पर हमला किया, जिसमें पुरुषों की हत्या कर दी गई, साथ ही सामान लूट लिया और उनके घर को आग लगा दी।

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