कन्नड़ अभिनेता दर्शन की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक

सुप्रीम कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्या मामले में अभिनेता दर्शन की जमानत रद्द कर दी, हाईकोर्ट के आदेश को यांत्रिक और विकृति से ग्रस्त बताया।;

Update: 2025-08-14 07:48 GMT

14 अगस्त, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता दर्शन को रेणुकास्वामी हत्या मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द कर दी। कर्नाटक सरकार ने 13 दिसंबर, 2024 को कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत के आदेश को चुनौती दी थी। दर्शन पर 33 वर्षीय प्रशंसक की हत्या में शामिल होने का आरोप है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपियों को यांत्रिक तरीके से जमानत दी, और माना कि हाईकोर्ट का आदेश विकृति (perversity) से ग्रस्त है।

मामले की सुनवाई और सवाल

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने इस मामले में 24 जुलाई 2024 को अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। उस समय अदालत ने कर्नाटक सरकार से पूछा था कि क्या उसके पास दो चश्मदीद गवाहों के बयानों की पुष्टि करने के लिए कोई ठोस सबूत है कि अभिनेता दर्शन अपराध में शामिल थे। साथ ही, पीठ ने हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने के विवेकाधिकार के इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई थी।अदालत ने दर्शन के वकीलों से यह भी पूछा था कि क्यों सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

अभियोग और घटनाक्रम

आरोप है कि जून 2024 में दर्शन ने पीड़ित को चित्रदुर्ग से अगवा कर बेंगलुरु में यातनाएं दीं। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, यातनाओं के चलते पीड़ित की मौत हो गई और उसका शव नाले में फेंक दिया गया।दर्शन और मामले में शामिल अन्य सात आरोपियों ने सत्र न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जहां से उन्हें राहत मिली थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस राहत को निरस्त कर दिया है।

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