क्या लौटेगा जम्मू-कश्मीर का दर्जा? सुप्रीम कोर्ट में 8 अगस्त को अहम सुनवाई

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को सुनवाई करेगा। याचिका में केंद्र से समयबद्ध बहाली की मांग की गई है।;

Update: 2025-08-05 08:41 GMT

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार, 8 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करेगा। यह मामला मंगलवार, 5 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उल्लेख किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने आग्रह किया कि इस याचिका को 8 अगस्त को सूचीबद्ध किया जाए, जिसे मुख्य न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया।

यह सुनवाई ऐसे समय पर हो रही है जब अनुच्छेद 370 हटाए जाने की छठी वर्षगांठ नजदीक है। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म करते हुए इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाखमें पुनर्गठित कर दिया था।

संघीय ढांचे के सिद्धांतों का उल्लंघन

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में अनुच्छेद 370 हटाने को संविधान सम्मत ठहराया था, लेकिन उसी फैसले में अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि जम्मू-कश्मीर में सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराए जाएं और राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए।

अब दायर की गई यह नई याचिका एक मिसलेनियस एप्लिकेशन (अतिरिक्त आवेदन) के रूप में दाखिल की गई है, जिसमें केंद्र सरकार से यह मांग की गई है कि वह राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर दिए गए अपने आश्वासन को एक निश्चित समय सीमा में पूरा करे। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि राज्य का दर्जा न लौटाना भारतीय संघीय ढांचे के सिद्धांतों का उल्लंघन है और यह जम्मू-कश्मीर के समग्र विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है।

शांति से हो चुके हैं चुनाव

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि जम्मू-कश्मीर में हाल ही में चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि अब राज्य की सुरक्षा को लेकर कोई गंभीर चुनौती शेष नहीं है। इसलिए राज्य का दर्जा बहाल करने में अब और देरी उचित नहीं है।अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से क्या रुख सामने आता है और अदालत इस संवेदनशील मामले में क्या दिशा-निर्देश देती है।

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