राजधानी में पुराने वाहनों की जब्ती पर ब्रेक, दिल्ली सरकार ने CAQM को लिखा पत्र

Delhi government environment policy: सिरसा ने बताया कि नियम को लागू करने के लिए लगाए गए ANPR कैमरों की तकनीक में भी कई तकनीकी और व्यवहारिक समस्याएं हैं.;

Update: 2025-07-03 13:27 GMT

ELV rules Delhi 2025: दिल्ली में 1 जुलाई से लागू किए गए 'एंड ऑफ लाइफ व्हीकल' (ELV) नियम के तहत पुराने वाहनों की जब्ती और उन्हें ईंधन न देने की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है। दिल्ली सरकार ने इस नियम पर दोबारा विचार की मांग करते हुए इसे जनता के लिए असुविधाजनक और व्यावहारिक रूप से कठिन बताया है.

सरकार ने CAQM को लिखा पत्र

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस नियम की खामियों को उजागर करते हुए CAQM (Commission for Air Quality Management) को पत्र लिखा है. उन्होंने आग्रह किया कि जब तक यह नियम पूरे NCR क्षेत्र में समान रूप से लागू नहीं होता, तब तक दिल्ली में इसे पूरी तरह लागू करना उचित नहीं होगा.

नई प्रणाली पर काम कर रही है दिल्ली सरकार

मंत्री सिरसा ने बताया कि सरकार एक नई व्यवस्था तैयार कर रही है, जिसमें गाड़ियों की उम्र के बजाय उनके प्रदूषण स्तर के आधार पर यह तय किया जाएगा कि उन्हें चलने देना है या नहीं। सिरसा ने कहा कि हम चाहते हैं कि दिल्ली की हवा साफ रहे, लेकिन लोगों की गाड़ियां जब्त भी न हों.

बिना तैयारी लागू हुआ नियम

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी नियम की अचानक और बिना तैयारी के लागू होने पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि दिल्लीवासी पहले से ही ट्रैफिक और प्रदूषण से परेशान हैं, ऐसे में यह नया नियम और बोझ डालने जैसा है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब गुरुग्राम और नोएडा जैसे NCR शहरों में यह नियम लागू नहीं है तो सिर्फ दिल्ली में ही इसे क्यों लागू किया गया?


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CAQM और दिल्ली सरकार के बीच होगी बैठक

प्रवेश वर्मा ने जानकारी दी कि जल्द ही दिल्ली सरकार और CAQM के बीच बैठक होगी, जिसमें इस नियम पर फिर से चर्चा की जाएगी. उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला तब ही लिया जाए, जब पूरे NCR में एक समान नियम लागू हो.

ANPR कैमरे भी बने चिंता का विषय

सिरसा ने बताया कि नियम को लागू करने के लिए लगाए गए ANPR कैमरों (Automatic Number Plate Recognition) की तकनीक में भी कई तकनीकी और व्यवहारिक समस्याएं हैं.

हाईकोर्ट ने सरकार और CAQM से मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की याचिका पर सरकार और CAQM से सितंबर तक जवाब मांगा है. याचिका में कहा गया कि पेट्रोल पंप मालिक कानून लागू करने वाली एजेंसी नहीं हैं, फिर भी उनसे ऐसी जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद की जा रही है. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पेट्रोल पंप डीलरों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वह अदालत को सूचित की जाए.

क्या है ELV नियम?

1 जुलाई 2025 से लागू नियम के अनुसार, 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा. यह आदेश केवल CNG वाहनों पर लागू नहीं है. अगर कोई पेट्रोल पंप इन वाहनों को ईंधन देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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