H-1B वीज़ा नियमों में बदलाव की तैयारी में अमेरिका, जानें- कैसे पड़ सकता है असर
अमेरिका H-1B वीज़ा नियमों में बदलाव की तैयारी कर रहा है, जिसमें कैप, पात्रता और नियोक्ताओं की निगरानी बढ़ाई जाएगी, जिसका असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ सकता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका में H-1B वीज़ा कार्यक्रम में बदलाव की दिशा में, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने प्रारंभिक $100,000 अनिवार्य शुल्क के झटके से आगे बढ़कर अतिरिक्त इमिग्रेशन प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। इस बदलाव का उद्देश्य न केवल यह तय करना है कि नियोक्ता वीज़ा का उपयोग कैसे कर सकते हैं, बल्कि यह भी निर्धारित करना है कि कौन इसके लिए योग्य होगा।
घरेलू सुरक्षा विभाग (Department of Homeland Security - DHS) ने अपने नियामक एजेंडा में H-1B वीज़ा श्रेणी में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसे फ़ेडरल रजिस्ट्री में ‘Reforming the H-1B Nonimmigrant Visa Classification Program’ शीर्षक के तहत सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रस्ताव में कई तकनीकी पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे “कैप छूट के लिए पात्रता में संशोधन, उन नियोक्ताओं की बढ़ी हुई निगरानी जिन्होंने कार्यक्रम के नियमों का उल्लंघन किया, और तृतीय-पक्ष नियोजन पर अधिक नियंत्रण”।
अभी यह स्पष्ट नहीं है कि DHS किन नियोक्ताओं और पदों को वार्षिक कैप से मुक्त करेगा। अगर ट्रंप प्रशासन छूट कैप में बदलाव करता है, तो इसका असर गैर-लाभकारी अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों पर पड़ सकता है, जो वर्तमान में इन छूटों का लाभ उठा रहे हैं।
प्रस्ताव में कहा गया है, “इन परिवर्तनों का उद्देश्य H-1B अस्थायी वीज़ा कार्यक्रम की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाना तथा अमेरिकी कर्मचारियों के वेतन और कार्य परिस्थितियों की बेहतर सुरक्षा करना है।” इन बदलावों से हजारों भारतीय छात्रों और युवा पेशेवरों पर असर पड़ने की संभावना है, जो अमेरिका में काम करने की आशा रखते हैं। नियामक नोटिस के अनुसार, इस नियम को दिसंबर 2025 में प्रकाशित किया जा सकता है।पूर्व रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन पारंपरिक H-1B वीज़ा लॉटरी प्रणाली को वेतन-आधारित चयन प्रणाली से बदलने पर विचार कर रहा था।
H-1B वीज़ा क्यों महत्वपूर्ण है
H-1B एक अस्थायी वीज़ा श्रेणी है और उच्च-कुशल विदेशी नागरिकों, विशेषकर भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है। यह आमतौर पर अमेरिका में दीर्घकालिक काम करने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका है, इससे पहले कि वे स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) के लिए आवेदन करें। इसे 1990 के इमिग्रेशन एक्ट द्वारा बनाया गया था, ताकि अमेरिकी कंपनियां तकनीकी कौशल वाले लोगों को लाकर अमेरिकी बाजार में लापता क्षमताओं को पूरा कर सकें।
ये वीज़ा स्थायी रहने वालों के लिए नहीं बनाए गए हैं, हालांकि कुछ लोग बाद में अलग इमिग्रेशन स्टेटस के माध्यम से स्थायी रूप से रह जाते हैं। अमेरिकी सरकार ने H-1B वीज़ा के लिए वार्षिक कैप 65,000 तय किया है, जिसमें US विश्वविद्यालय से मास्टर्स या उच्च डिग्री वाले व्यक्तियों के लिए 20,000 की छूट है। ये वीज़ा लॉटरी के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। कुछ नियोक्ता, जैसे विश्वविद्यालय और गैर-लाभकारी संस्थाएं, इन सीमाओं से मुक्त हैं।
प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में स्वीकृत अधिकांश आवेदकों (लगभग तीन-चौथाई) भारतीय थे। 2012 के बाद से स्वीकृत H-1B वीज़ा का कम से कम 60 प्रतिशत कंप्यूटर-संबंधित नौकरियों के लिए रहा है। हालांकि, अस्पताल, बैंक, विश्वविद्यालय और अन्य कई नियोक्ता H-1B वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अनुसंधान से पता चलता है कि H-1B वीज़ा धारकों को समान या उससे अधिक वेतन मिलता है, जितना अमेरिकी पेशेवरों को मिलता है जिनके पास समान शिक्षा और अनुभव है। अमेरिकी कानून के अनुसार, सरकारी शुल्क (आमतौर पर $6,000 से अधिक) के अलावा, नियोक्ता को अमेरिकी पेशेवरों के वास्तविक या प्रचलित वेतन में से उच्चतम वेतन का भुगतान करना होता है।
यह बदलाव भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए अमेरिकी करियर संभावनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है और अमेरिकी नियोक्ताओं के लिए H-1B वीज़ा कार्यक्रम की नीतियों में कड़ा नियंत्रण लाएगा।