यूएस में अप्रवासियों के लिए नया नियम लागू, 24 घंटे रखने होंगे दस्तावेज
अमेरिका में हर एक अप्रवासी को 24 घंटे कागजात रखने होंगे। ऐसा नहीं करने पर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।;
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक नया सख्त नियम लागू किया है, जिसके तहत हर अप्रवासी—चाहे उसके पास वैध वीज़ा (जैसे H-1B, F1 आदि) हो या नहीं—को अपने कानूनी दस्तावेज़ हर समय साथ रखना अनिवार्य होगा। यह नियम 11 अप्रैल से प्रभाव में आ चुका है और इसे ट्रंप के आदेश "Protecting the American People Against Invasion" के तहत लागू किया गया है।
नियम का उद्देश्य
इस कदम का मकसद अवैध अप्रवासियों पर सख्ती बढ़ाना और अमेरिका में उनकी संख्या को नियंत्रित करना है। अमेरिकी अदालत ने इस नियम को लागू करने की मंजूरी दे दी है।
नियम का मुख्य प्रभाव
सभी गैर-नागरिक जो 14 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं और 30 दिन या अधिक समय तक अमेरिका में रहते हैं, उन्हें Form G-325R भरकर सरकारी पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
यदि कोई अप्रवासी अपना पता बदलता है, तो उसे 10 दिनों के भीतर नया पता सरकार को बताना होगा।
पंजीकरण न कराने या पता न बताने पर $5,000 तक जुर्माना या 6 महीने तक की जेल या दोनों हो सकते हैं।
14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का पंजीकरण उनके माता-पिता को कराना होगा।
जिनके बच्चे 14 वर्ष के हो जाते हैं, उन्हें फिर से पंजीकरण और फिंगरप्रिंट जमा कराना होगा।
किन्हें रजिस्ट्रेशन से छूट है?
जिनके पास पहले से वैध वीजा (जैसे H-1B, F1) या ग्रीन कार्ड है, उन्हें Form G-325R दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है।
हालाँकि, ऐसे लोगों को अपने सभी वैध दस्तावेज़ (पासपोर्ट, वीज़ा, I-94, ग्रीन कार्ड आदि) हमेशा अपने साथ रखने होंगे।
सरकारी अधिकारी द्वारा मांगने पर यह दस्तावेज़ तुरंत प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
प्रशासन की सख्ती और निगरानी
गृह सुरक्षा विभाग (DHS) की सचिव क्रिस्टी नोएम ने कहा है कि सभी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के अप्रवासियों को यह दस्तावेज़ हर समय अपने पास रखना होगा और अब "sanctuary" या शरण जैसी कोई छूट नहीं मिलेगी। DHS को इस नियम के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए गए हैं।
कानून की पृष्ठभूमि
यह नियम 1940 के एलियन पंजीकरण अधिनियम पर आधारित है, जिसमें पहले भी अमेरिका में अप्रवासियों को पंजीकरण करना होता था, लेकिन उस पर सख्ती से अमल नहीं किया गया।
अब यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा और उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
भारतीय अप्रवासियों पर प्रभाव
अमेरिका में लगभग 54 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें से 2.2 लाख लोग अवैध रूप से रह रहे हैं (2022 के अनुसार), जो कुल अवैध अप्रवासियों का लगभग 2% हैं।
H-1B वीज़ा और F1 वीज़ा धारक भारतीयों को पंजीकरण की छूट है, पर दस्तावेज़ हमेशा साथ रखना अनिवार्य होगा।
Form G-325R में क्या जानकारी देनी होती है?
आवेदक का नाम, पता, परिवार की जानकारी, इमिग्रेशन स्टेटस और आपराधिक रिकॉर्ड (यदि हो)।
यदि कोई व्यक्ति अपराध छुपाता है और बाद में सामने आता है, तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।