यह तो साफ तौर से असंवैधानिक, बर्थराइट सिटिजनशिप ऑर्डर पर अदालती रोक
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेते ही कुछ तूफानी फैसले किए थे। उनमें से एक बर्थराइट सिटिजनशिप भी था। लेकिन अब अदालत ने रोक लगा दी है।;
Birthright Citizenship: डोनाल्ड ट्रंप अपने किसी भी फैसले को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत जायज ठहराते हैं। उनका मानना है कि अमेरिका को आगे ले जाने के लिए कुछ कड़वे फैसले लेने होंगे। उन फैसलों के तहत शपथ लेने के बाद 78 से अधिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए जिनमें बर्थराइट सिटिजनशिप का भी केस था। वैसे तो उनके किसी और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर उतनी आलोचना नहीं हुई। लेकिन इस फैसले के खिलाफ 22 राज्य चले गए और मुकदमा भी दायर कर दिया। करीब चार दिन बाद अमेरिकी अदालत नें स्पष्ट तौर पर असंवैधानिक करार देते हुए रोक लगा दी है।
'ट्रंप का आदेश अंसवैधानिक'
सिएटल में एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतः जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार को सीमित करने वाले कार्यकारी आदेश को लागू करने से रोक दिया, इसे स्पष्ट रूप से असंवैधानिक कहा।चार डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों के आग्रह पर यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कफ़नर ने प्रशासन को आदेश लागू करने से रोकने के लिए एक अस्थायी निरोधक आदेश जारी किया, जिस पर रिपब्लिकन राष्ट्रपति ने अपने पहले दिन सोमवार को हस्ताक्षर किए।
यह आदेश पहले ही 22 राज्यों के नागरिक अधिकार समूहों और डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल द्वारा पाँच मुकदमों का विषय बन चुका है, जो इसे यूएस संविधान का घोर उल्लंघन कहते हैं।
इस आदेश के तहत, आज जन्म लेने वाले बच्चे यूएस नागरिक नहीं माने जाएंगे। वाशिंगटन के सहायक अटॉर्नी जनरल लेन पोलोज़ोला ने सिएटल में सुनवाई की शुरुआत में वरिष्ठ यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कफनर से कहा। वाशिंगटन राज्य, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन के डेमोक्रेटिक राज्य अटॉर्नी जनरल की ओर से पोलोजोला ने न्यायाधीश से आग्रह किया कि वे प्रशासन को ट्रम्प के आव्रजन दमन के इस प्रमुख तत्व को लागू करने से रोकने के लिए एक अस्थायी प्रतिबंध आदेश जारी करें।
चुनौती देने वालों का तर्क है कि ट्रंप की कार्रवाई संविधान के 14वें संशोधन के नागरिकता खंड में निहित अधिकार का उल्लंघन करती है जो यह प्रावधान करती है कि संयुक्त राज्य में जन्मा कोई भी व्यक्ति नागरिक है। ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में यूएस एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे संयुक्त राज्य में जन्मे बच्चों की नागरिकता को मान्यता देने से इनकार करें, यदि न तो उनकी मां और न ही पिता यूएस नागरिक या कानूनी स्थायी निवासी हैं।
बुधवार देर रात दायर एक संक्षिप्त विवरण में, यूएस न्याय विभाग ने आदेश को इस देश की टूटी हुई आव्रजन प्रणाली और दक्षिणी सीमा पर चल रहे संकट को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति के प्रयासों का एक अभिन्न अंग कहा।सिएटल में दायर मुकदमा कार्यकारी आदेश पर लाए गए चार अन्य मामलों की तुलना में अधिक तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसे रिपब्लिकन पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा नियुक्त कफनर को सौंपा गया है।
19 फरवरी डेडलाइन
न्यायाधीश संभवतः दलीलें सुनने के बाद बेंच से फैसला सुना सकते हैं, या वे ट्रंप के आदेश के प्रभावी होने से पहले निर्णय लिखने का इंतजार कर सकते हैं।आदेश के तहत, 19 फरवरी के बाद पैदा हुए किसी भी बच्चे, जिसके माता या पिता नागरिक या वैध स्थायी निवासी नहीं हैं, को निर्वासित किया जाएगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा संख्या, विभिन्न सरकारी लाभ और कानूनी रूप से काम करने की क्षमता प्राप्त करने से रोका जाएगा।
हर साल इतने बच्चे होंगे निर्वासित
डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों के अनुसार, यदि ट्रंप के आदेश को लागू होने दिया जाता है, तो हर साल 150,000 से अधिक नवजात बच्चों को नागरिकता से वंचित किया जाएगा।डेमोक्रेटिक राज्य अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि संविधान के नागरिकता खंड की समझ 127 साल पहले तब पुख्ता हुई थी जब यूएस सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि गैर-नागरिक माता-पिता से संयुक्त राज्य में पैदा हुए बच्चे अमेरिकी नागरिकता के हकदार हैं।
14वें संशोधन को गृह युद्ध के बाद 1868 में अपनाया गया था और इसने सुप्रीम कोर्ट के कुख्यात 1857 के ड्रेड स्कॉट निर्णय को पलट दिया था, जिसमें कहा गया था कि संविधान की सुरक्षा गुलाम बनाए गए अश्वेत लोगों पर लागू नहीं होती।
लेकिन न्याय विभाग ने अपने संक्षिप्त विवरण में तर्क दिया कि 14वें संशोधन की व्याख्या कभी भी देश में पैदा हुए सभी लोगों को सार्वभौमिक रूप से नागरिकता प्रदान करने के लिए नहीं की गई थी, और यूनाइटेड स्टेट्स बनाम वोंग किम आर्क में सुप्रीम कोर्ट के 1898 के फैसले में केवल स्थायी निवासियों के बच्चों का ही संबंध था।
न्याय विभाग ने कहा कि चार राज्यों द्वारा दायर मामला भी "कई सीमा बाधाओं को पार करता है।" विभाग ने कहा कि केवल व्यक्ति ही नागरिकता खंड के तहत दावों को आगे बढ़ा सकते हैं, न कि राज्य, और राज्यों के पास ट्रम्प के आदेश पर मुकदमा करने के लिए आवश्यक कानूनी स्थिति का अभाव है।
यू.एस. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ट्रम्प के 36 रिपब्लिकन सहयोगियों ने मंगलवार को अलग से कानून पेश किया, जिसमें केवल नागरिकों या वैध स्थायी निवासियों के बच्चों को ही स्वचालित नागरिकता प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाया गया था।