न्यू टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव, जानें- आप कितनी बचत कर पाएंगे

कामकाजी लोगों को इनकम टैक्स में मिली रियायत को लेकर हमेशा उम्मीद रहती है. यहां हम बताएंगे कि वित्त मंत्री उन उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी हैं.

By :  Lalit Rai
Update: 2024-07-23 06:48 GMT

Income Tax Slab in Budget 2024-25: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में आज बजट 2024-25 को पेश किया. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष कर को और सरल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. हम टैक्स के सरलीकरण पर खास ध्यान दे रहे हैं. दो तिहाई करदातओं मे न्यू टैक्स रिजीम का फायदा उठाया है. सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में थोड़ा बदलाव किया है. जानकार कहते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव से 17500 की बचत होगी. लेकिन ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है.

नया टैक्स रिजीम

इनकम टैक्सटैक्स की दर
शून्य से 3 लाख तकशून्य
3 लाख से 7 लाख5 फीसद
7 लाख से 10 लाख 10 फीसद
10 लाख से 12 लाख तक15 फीसद
12 से 15 लाख तक20 फीसद
15 लाख से अधिक30 फीसद

इनकम टैक्स की करेंगे समीक्षा
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की 6 महीनों में समीक्षा करेंगे. ई कॉमर्स आपरेटर को टीडीएस में भारी छूट दी जाएगी. निम्न और मध्यम वर्ग को कैपिटल गेन टैक्स में छूट की सीमा बढ़ेगी. टैक्स कानूनों को और लचीला बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं.बड़े टैक्स मामलों की सुनवाई के लिए अधिकारियों की नियुक्ति होगी। न्यू टैक्स रिजीम में सैलरीड क्लास के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट बढ़ाकर 75 हजार करने का निर्णय लिया गया है. पारिवारिक पेंशन में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 25 हजार रुपए करने का फैसला किया गया है. नए टैक्स रिजीम में शून्य से ३ लाख तक कोई टैक्स नहीं. 15 लाख से अधिक की कमाई पर 20 फीसद टैक्स लगेगा. जानकारों का कहना है कि इसके जरिए मध्यम और नौकरीपेशा को थोड़ी राहत मिली है.

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