ITR फाइल करने लें आज, इनकम टैक्स विभाग ने किया साफ, रिटर्न भरने की तारीख को नहीं किया जाएगा एक्सटेंड
सरकार से लगातार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख को बढ़ाने की मांग की जा रही है. इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 ही है.;
अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2024-25 और एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आज हर हाल में रिटर्न फाइल कर लें क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने साफ किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को 15 सितंबर 2025 से आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा.
नहीं बढ़ाई जाएगी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख
इनकम टैक्स विभाग की ये प्रक्रिया उस खबर के सामने आने के बाद आई है जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइन करने की तारीख जिसे 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया गया था उसके डेडलाइन को बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है. इनकम टैक्स विभाग ने इसे फेक न्यूज करार देते हुए कहा कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 ही है.
लगातार तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही
दरअसल सरकार ने से लगातार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख को बढ़ाने की मांग की जा रही है. ICAI की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल ने वित्त मंत्री को पत्र भेजकर आयकर रिटर्न (ITR) ई-फाइलिंग पोर्टल की दिक्कतों पर ध्यान दिलाया है. इनकी मांग है कि पोर्टल पर लगातार गड़बड़ियों की वजह से ITR और टैक्स ऑडिट की तारीखें बढ़ाई जाएँ.चार्टेड अकाउंटेट चिराग चौहान ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 15 सितंबर तक 7 करोड़ भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया गया हैय टैक्स फाइलिंग पोर्ट्स में बीते चार दिनों से दिक्कतें आ रही है. ऐसे में इनकम टैक्स विभाग को टैक्सपेयर्स के हित में ITR फाइल करने की तारीख को बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए नहीं तो कानूनी याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी.
देश में कई राज्य बाढ़ ग्रसित
देश के कई हिस्सों में आई बाढ़, ITR यूटिलिटीज देर से जारी होना, ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियां, और त्योहारों के मौसम में ज्यादा अनुपालन का बोझ के चलते ये मांग की जा रही है.