GST में बदलाव : वो घरेलू सामान जो हो सकते हैं सस्ते

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि 12% और 28% जीएसटी के दायरे में आने वाले ज्यादातर सामान अब क्रमशः 5% और 18% पर आ सकते हैं।;

Update: 2025-08-24 01:34 GMT
अंतिम फैसला जीएसटी परिषद की बैठक में 3 और 4 सितंबर को होगा

अगर GST परिषद दरों के तार्किक पुनर्गठन (rate rationalisation) पर मंत्रियों के समूह (GoM) की सिफारिश को मान लेती है, तो ज्यादातर सामानों पर दो दरें, 5% और 18% लागू होंगी। कुछ अवगुण या हानिकारक (demerit) वस्तुओं पर 40% कर भी रहेगा। इससे कई घरेलू सामान सस्ते हो जाएंगे।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि कौन-से सामान सस्ते होंगे, क्योंकि इसका अंतिम फैसला जीएसटी परिषद की बैठक (3 और 4 सितंबर) में होगा। लेकिन वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में 12% जीएसटी वाले 99% सामानों को 5% पर लाया जा सकता है और 28% जीएसटी वाले 90% सामानों को 18% पर किया जा सकता है।

परिषद की बैठक पहले बुलाई गई है ताकि संक्रमण काल छोटा रहे और एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल तथा अन्य वस्तुओं की बिक्री पर असर न पड़े। सभी कारोबारी यह आशंका जता रहे थे कि अगर इसमें देरी हुई तो उनकी बिक्री पर नकारात्मक असर होगा।

'द फेडरल' आपके लिए घरेलू सामानों की एक संक्षिप्त सूची पेश कर रहा है जो इस पुनर्गठन में सस्ते होने की अधिक संभावना रखते हैं। यह सूची केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की जीएसटी दर सूची से ली गई है।






 



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