वित्त मंत्रालय ने RBI से कहा, 2 लाख रुपये से कम गोल्ड लोन लेने पर ना हो सख्ती, कर्ज लेने के नियम हो आसान

आरबीआई ने 9 अप्रैल 2025 को सोने को गिरवी रखकर लोन देने के संबंध में दिशानिर्देश का ड्रॉफ्ट पेपर जारी किया था और 12 मई तक सभी स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगा था.;

Update: 2025-05-30 07:25 GMT
गोल्ड लोन को लेकर वित्त मंत्रालय ने दिया आरबीआई को सुझाव

Gold Loan: बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक गोल्ड लोन देने के नियमों को सख्त करने की तैयारी कर रहा है. लेकिन केंद्र सरकार चाहती है कि आरबीआई के प्रस्तावित गोल्ड लोन के नियमों में 2 लाख रुपये से कम वैल्यू के लोन देने के नियमों को सरल रखा जाए जिससे लोन लेने वालों पर इसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े. वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरबीआई को दिए गए सुझाव की जानकारी दी है.

२ लाख से कम गोल्ड लोन पर मिले छूट 

वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुक्रवार 30 मई को एक पोस्ट में बताया कि, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सोने को गिरवी रखकर लोन देने से जुड़े नियमों को लेकर जो ड्रॉफ्ट मसौदा जारी किए हैं, वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मार्गदर्शन में इसकी समीक्षा की है. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस ड्रॉफ्ट पेपर को लेकर आरबीआई को दिए अपने सुझाव में ये सुनिश्चित करने को कहा है कि छोटे लोन लेने वाले ग्राहकों पर इन नियमों का असर ना पड़े. वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को दिए अपने सुझाव में कहा कि 2 लाख रुपये कम लोन लेने वाले लोगों को सेंट्रल बैंक के प्रस्तावित ड्रॉफ्ट निर्देशों से छूट मिलनी चाहिए जिससे कम रकम के गोल्ड लोन लेने वालों को समय पर और जल्द से जल्द लोन दिया जा सके.

1 जनवरी 2026  से नियम हो लागू 

DFS ने कहा, ऐसे लोगों को जल्दी और आसानी से लोन मिल सके, इसलिए उन्हें इन नियमों से छूट दी जानी चाहिए. साथ ही इन नियमों को लागू करने में कुछ समय लगेगा, इसलिए इन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना बेहतर रहेगा. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, आरबीआई को मिले फीडबैक पर विचार कर रहा है. वित्त मंत्रालय ने कहा, DFS ने अपने सभी सुझाव आरबीआई को भेज दिए हैं और उसे उम्मीद है कि आरबीआई गोल्ड लोन के ड्रॉफ्ट नियमों को लेकर जनता और अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स से मिले सुझावों और चिंताओं को ध्यान में रखकर ही कोई अंतिम निर्णय करेगा.

गोल्ड लोन की बढ़ती मांग से RBI चिंतित 

आपको बता दें, आरबीआई ने 9 अप्रैल 2025 को सोने को गिरवी रखकर लोन देने के संबंध में दिशानिर्देश का ड्रॉफ्ट पेपर जारी किया था और 12 मई तक सभी स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगा था. इस नए ड्रॉफ्ट पेपर का मकसद गोल्ड लोन देने के नियमों को सख्त बनाने से लेकर इसकी निगरानी को दुरूस्त करना है. ऐसे लोग जो किसी वित्तीय संकट में फंस जाते हैं या जिनकी आय कम है वे लोग अपने वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन का सहारा लेते हैं. बीते साल सितंबर 2024 से लेकर फरवरी 2025 के दौरान गोल्ड लोन लेने के मामलों में 30 फीसदी का उछाल देखा गया है जिसने आरबीआई की चिंता बढ़ा दी जिसके बाद ये ड्रॉफ्ट पेपर जारी किया गया है.

सोने के बदले कैसे मिलेगा लोन?

RBI ने गोल्ड लोन को लेकर ड्रॉफ्ट पेपर जारी किया है उसका मकसद बैंकों और NBFCs से गोल्ड लोन लेने के लिए नियमों को एक समान बनाना है जिससे जो लोग सोने के बदले लोन लेना चाहते हैं, वे नियमों को आसानी से समझ सकें.

सोने के वैल्यू का 75 फीसदी मिलेगा लोन

आरबीआई के ड्रॉफ्ट पेपर के मुताबिक, सोने के मूल्य का अधिकतम 75% तक ही लोन (Loan-to-Value - LTV) मिलेगा. उदाहरण के लिए अगर आपके गोल्ड ज्वेलरी की कीमत 1 लाख रुपये है, तो आपको 75,000 रुपये तक ही लोन मिल सकता है. अगर आप लोन की पूरी रकम और ब्याज एक साथ लोन की अवधि के खत्म होने पर आखिर में चुकाते हैं (जिसे बुलेट रीपेमेंट कहते हैं), तो लोन की अवधि केवल 12 महीने तक मान्य होगी. इसमें ब्याज की रकम भी लोन की सीमा में जोड़ी जाएगी, इसलिए लोन की रकम कम होगी.

साबित करना होगा सोना आपका है?

आरबीआई के ड्रॉफ्ट पेपर के मुताबिक, लोन लेने वाले को सोने का मालिकाना हक साबित करना होगा यानी आपको ये साबित करना होगा कि सोना आपका है. अगर बिल या रसीद नहीं है, तो एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें ये बताना होगा कि सोना कहां से आया है. सोने की शुद्धता का सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें बैक या एनबीएफसी कंपनी को एक सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें सोने की शुद्धता (कैरेट), वजन और मूल्य लिखा होगा. इस पर ग्राहक और बैंक, दोनों के हस्ताक्षर होंगे. सिर्फ सोने के गहने, आभूषण और बैंकों द्वारा बेचे गए खास सिक्के पर ही गोल्ड लोन मिलेगा. सोने की ईंटें, सिल्लियां, कच्चा सोना या म्यूचुअल फंड ETF में सोने में निवेश पर पर लोन नहीं मिलेगा.

चांदी पर भी मिलेगा लोन

आरबीआई ने अपने ड्रॉफ्ट पेपर में पहली बार चांदी पर लोन देने की इजाजत दी है. चांदी के गहनों और बैंकों के खास चांदी के सिक्कों को गिरवी रखकर आप लोन ले सकेंगे. लेकिन चांदी की सिल्लियों या चांदी से जुड़ी स्कीमों ETF पर लोन नहीं मिलेगा.

गोल्ड लोन की मात्रा और वजन की सीमा

एक ग्राहक अधिकतम 1 किलो तक गहने गिरवी रखकर गोल्ड लोन ले सकता है. लेकिन सोने के सिक्कों की सीमा केवल 50 ग्राम तय की गई है. ये सीमा हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग बैंक की नीति के हिसाब से तय होगी. सोने का वैल्यू 22 कैरेट की दर से तय किया जाएगा. अगर आपका सोना कम कैरेट का है, तो उसे 22 कैरेट में बदलकर हिसाब लगाया जाएगा. 

जब आप पूरा लोन चुका देंगे, तो 7 वर्किंग डेज के भीतर बैंक को आपका सोना वापस करना होगा. अगर बैंक देरी करता है तो उसे 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा. 

Tags:    

Similar News