अतुल सुभाष आत्महत्या मामला: पत्नी और ससुराल वालों को जमानत मिली
अतुल सुभाष की पत्नी, सास और साले के खिलाफ बेंगलुरु पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं के खिलाफ FIR दर्ज की थी और उन्हें गिरफ्तार किया था। अब सत्र अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है।;
By : Abhishek Rawat
Update: 2025-01-04 14:56 GMT
Atul Subhash Suicide Case: आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस इंजिनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में बेंगलुरु की एक सत्र अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी अतुल सुभाष की पत्नी, सास और साले को जमानत दे दी है। अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया था। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर 2024 को आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से ठीक पहले अतुल सुभाष ने एक विडियो भी बनाया था, जिसमें उन्होंने काफी विस्तार से अपनी पत्नी और ससुराल वालों को लेकर बताया था और उन पर कई गंभीर आरोप लगाये थे। इसके अलावा पत्नी और ससुरालवालों को आत्महत्या के लिए ज़िम्मेदार ठहराया था।
आरोपियों ने की थी जमानत याचिका दायर
निकिता, निशा और अनुराग ने जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे बेंगलुरु उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर किया गया था। उच्च अदालत ने सत्र अदालत को निर्देश दिया था कि वो मामले पर आज ही निर्णय लें। इसके बाद, फैसला सुनाते हुए आरोपियों को जमानत दे दी गयी।
आरोपियों पर था 3 करोड़ मांगने का आरोप
अतुल सुभाष के परिवार ने आरोप लगाया था कि निकिता और उनके परिवार ने अतुल से 3 करोड़ रुपये की मांग की थी और उन्हें लगातार मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। सुभाष के सुसाइड नोट और वीडियो में इसी तरह के आरोपों का जिक्र किया गया था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया।
अतुल के परिजनों ने पोते की कस्टडी की मांग भी की थी
अतुल और निकिता की शादी 2019 में हुई थी और 2020 में उनके एक बेटे का जन्म हुआ था। सुभाष के माता-पिता ने बच्चे की कस्टडी की मांग करते हुए कहा कि उनका पोता सुरक्षित और स्थिर माहौल में रहना चाहिए। उन्होंने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया है।
अतुल सुभाष के वकील ने कहा कि अब जबकि आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, वह अगले कदम के रूप में बच्चे की कस्टडी के मामले को प्राथमिकता देंगे।