दिल्ली के पालिका बाज़ार में बिक रही थी ऐसी चीज कि पुलिस के उड़ गए होश, दुकानदार गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस का कहना है कि अवैध तरीके से मोबाइल जैमर बेचा जा रहा था, जो 50 मीटर क्षेत्र से मोबाइल नेटवर्क को ब्लॉक करने में सक्षम है. इस जैमर से अपराधी फायदा उठा सकते हैं.
By : Abhishek Rawat
Update: 2024-10-27 10:29 GMT
Mobile Jammer : दिल्ली के पालिका बाज़ार में चीनी मोबाइल जैमर बेचे जाने का मामला सामने आया है. इस मामले के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस भी सकते में हैं क्योंकि मोबाइल जैमर की बिक्री भारत में प्रतिबंधित है. सिर्फ सरकार की इजाजत पर ही कुछ विभागों को ही इस जैमर के इस्तेमाल की अनुमति है. फ़िलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है.
पुलिस के अनुसार सूचना के आधार पर पालिका बाज़ार में रेड की गयी, जिसके बाद एक दुकान से दो मोबाइल फ़ोन जैमर बरामद किये गए हैं. आरोपी दुकानदार की पहचान रवि माथुर के रूप में की गयी है. रवि ने पूछताछ में बताया कि उसने जैमर लाजपत राय मार्किट से 25 हजार रूपये में ख़रीदा था और यहाँ वो महंगी कीमत पर बेचनी की फिराक में था. पुलिस ने इस मामले की जानकारी टेलिकॉम मंत्रालय को भी दी है. साथ ही रवि माथुर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
जैमर का इस्तेमाल अपराधी कर सकते हैं
पुलिस का कहना है कि चिंता जनक बात ये है कि ये जैमर 50 मीटर की रेंज में आने वाले मोबाइल नेटवर्क को ब्लाक करने की क्षमता रखता है. इससे न तो कोई कॉल आएगी न जाएगी और एसएमएस भी ब्लाक हो जायेगा. पुलिस का कहना है कि इस जैमर की मदद से अपराधी अपने अपराध को बेख़ौफ़ अंजाम दे सकते हैं और उन्हें पुलिस तरके भी नहीं कर पायेगी क्योंकि उस इलाके के मोबाइल नेटवर्क ब्लॉक रहेंगे तो ये पता नहीं चल पायेगा कि अपराध के समय कौन से मोबाइल इलाके में सक्रीय रहे थे.
ऐसी डिवाइस बेचने के लिए चाहिए होता है लाइसेंस
पुलिस का कहना है कि ऐसी डिवाइस कोई भी नहीं बेच सकता. इसके लिए बकायदा लाइसेंस की आवश्यकता होती है. इस डिवाइस का इस्तेमाल अधिकृत सरकारी और रक्षा अधिकारी ही कर सकते हैं, जिनके पास विशिष्ट लाइसेंस और दस्तावेज़ हों. पुलिस का कहना है कि लाजपत राय मार्किट आदि जगहों में पता लगाया जा रहा है कि कहाँ कहाँ ऐसी डिवाइस बेची जा रहीं हैं. इसके अलावा ये भी पता किया जा रहा है कि किन किन लोगों ने ऐसी डिवाइस खरीदी हैं.