चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पोक्सो के तहत होगी कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने देश की संसद से पोक्सो कानून के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह Child Sexual Exploitative and Abuse Material को जोड़ने का सुझाव दिया है, साथ ही देश की सभी अदालतों को ये निर्देश दिया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल न करें.

Update: 2024-09-23 06:29 GMT


सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नो ग्राफी को लेकर अहम फैसला
सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि बच्चों के साथ यौन अपराध से जुड़े वीडियो को सिर्फ डाउनलोड करना/ देखना / उसे अपने पास इलेक्ट्रॉनिक गजेट में रखना भी अपराध है और ये पोक्सो की धारा के तहत दंडनीय है. कोर्ट ने कहा कि इसे पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 15 (1) के तहत अपराध माना जाएगा. यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बच्चों के साथ यौन अपराध से जुड़े वीडियो को सिर्फ डाउनलोड करना/ देखना / उसे अपने पास इलेक्ट्रॉनिक गजेट में रखना भी अपराध की श्रेणी में आएगा.

बेशक विडियो पब्लिश न किया हो लेकिन उसे डाउनलोड करना भी अपराध
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही किसी व्यक्ति का मकसद ऐसे वीडियो को पब्लिश करना या फिर किसी दूसरे को भेजने का न हो, लेकिन अगर वो ऐसे विडियो को डाउनलोड करता है और अपने गैजेट में रखता है तो भी ये पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा.

संसद को दिया सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सख्त रुख अपनाते हुए देश की संसद को भी सुझाव दिए हैं. पॉक्सो कानून के तहत अपराध की परिभाषा को और ठोस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संसद को ये सुझाव दिया है कि "चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी" शब्द को "Child Sexual Exploitative and Abuse Material" से बदलने के लिए अध्यादेश लाये.

चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल न करने को लेकर दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी अदालतों को ये निर्देश दिया है कि "चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी" शब्द का इस्तेमाल न किया जाए.

मदरास हाई कोर्ट के आदेश को किया रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के साथ ही मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने ये आदेश सुनाया था कि अपने फोन ( गैजेट ) में बच्चों के साथ यौन शोषण के वीडियो को सिर्फ रखने भर से किसी पर पॉक्सो कानून और IT कानून की धारा 67B के तहत मामला दर्ज नहीं किया सकता. कोर्ट ने मामले को दोबारा सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय भेजा है.


Tags:    

Similar News