अब हर क्लास पर नजर, CBSE ने स्कूलों को दिए नए निर्देश

सीबीएसई ने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए सभी स्कूलों में हाई रेजॉल्यूशन CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है, 15 दिन की रिकॉर्डिंग भी जरूरी होगी।;

Update: 2025-07-22 09:38 GMT
छात्रों की सुरक्षा के लिए सीबीएसई ने नई गाइडलाइन जारी की है।

छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने स्कूल परिसरों में हाई रेजॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाने का सख्त निर्देश जारी किया है. यह फैसला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

एफिलिएशन बाइलॉज में हुआ संशोधन

सीबीएसई ने अपने एफिलिएशन बाइलॉज-2018 में संशोधन करते हुए यह अनिवार्य कर दिया है कि बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों में अब हाई क्वालिटी ऑडियो-विजुअल सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। यह कदम ‘स्कूल सुरक्षा’ के अंतर्गत उठाया गया है.

स्कूलों को जारी की गई अधिसूचना

सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों को अपने प्रवेश और निकास द्वार, लॉबी, गलियारे, सीढ़ियां, सभी कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, कैंटीन, स्टोर रूम, खेल के मैदान और अन्य सामान्य क्षेत्रों में कैमरे लगाने होंगे. केवल शौचालय और वॉशरूम इस निर्देश से बाहर रखे गए हैं.

15 दिनों की रिकॉर्डिंग अनिवार्य

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन कैमरों को कम से कम 15 दिन की रिकॉर्डिंग स्टोर करने की क्षमता वाले स्टोरेज डिवाइस से लैस किया जाना चाहिए. यह रिकॉर्डिंग आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों को दिखाने के लिए उपलब्ध रखी जानी चाहिए.

सुरक्षित वातावरण देना स्कूलों की जिम्मेदारी

सीबीएसई का मानना है कि बच्चों की सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है और स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे एक सुरक्षित, स्वस्थ और सहयोगपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराएं. इसके लिए कैमरों का नियमित संचालन और रखरखाव भी बेहद जरूरी होगा.

स्कूलों को कड़ाई से पालन के निर्देश

सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे इस नए नियम का पूरी तरह से पालन करें. इससे न केवल छात्रों की सुरक्षा में वृद्धि होगी, बल्कि स्कूल परिसरों में अनुशासन और निगरानी भी बेहतर हो सकेगी.

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