बस एक रात का इंतजार, फिर पता चल जाएगा केजरीवाल जेल के अन्दर रहेंगे या बाहर

दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी जेल में रहेंगे या फिर उन्हें बेल मिल जायेगी, इसके लिए बस अब एक रात का ही इंतजार करना होगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट मंगलवार को इस पर अपना फैसला सुनाने जा रहा है.

Update: 2024-06-24 15:43 GMT

Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी जेल में रहेंगे या फिर उन्हें बेल मिल जायेगी, इसके लिए बस अब एक रात का ही इंतजार करना होगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट मंगलवार को इस पर अपना फैसला सुनाने जा रहा है. दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल को 20 जून को जमानत दे दी थी, लेकिन अगले ही दिन ईडी ने निचली अदालत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि निचली अदालत ने उनका पक्ष बगैर सुने ही जमानत दे दी. जिसके बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा पहले हाई कोर्ट का फैसला आने दो

निचली अदालत के फैसले पर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद सोमवार यानी 24 जून को अरविन्द केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के स्टे लगाने के फैसले के खिलाफ लगायी गयी याचिका पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर लगे स्टे को हटाने से मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो आप हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करें या अपनी याचिका वहां से वापस लें, इस टिप्पणी के साथ अब अगली सुनवाई 26 जून को होगी.

हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा था अपना फैसला

ईडी की दलील सुनने के बाद मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की वेकेशन बेंच ने निर्देश दिया कि जब तक सुनवाई पूरी न हो जाए तब तक जमानत आदेश लागू नहीं किया जाना चाहिए. 21 जून को ही दिन में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. साथ ही कहा था कि दो से तीन दिनों में अपना आदेश सुनायेंगे.

ज्ञात रहे कि ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले 20 जून को राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत देने का फैसला सुनाने के बाद सम्बंधित अदालत से ये दरख्वास्त की थी कि जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने में 48 घंटे की मोहलत दी जाए. लेकिन, निचली अदालत ने जमानत देने के अपने आदेश पर रोक लगाने की ईडी की याचिका को खारिज कर दिया था.

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